Chhattisgarh News: पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में बंपर तबादले हुए हैं. इसके खिलाफ कई अधिकारी हाईकोर्ट पहुंचे हैं. इस कारण अब इसपर कैविएट आया है.
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने पिछले हफ्ते थोकबंद तबादले किए. इसके खिलाफ कुछ अधिकारी बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गए. अब इस पर सरकार ने कोर्ट में कैविएट लाया है.
छत्तीसगढ़ में पहली बार इतने बड़े स्तर पर सरकारी ट्रांसफर किए गए हैं. इसे लेकर कैविएट जारी किया गया है.
छत्तीसगढ़ पुलिस (पीएचक्यू) ने 6 मार्च को किए गए 76 से अधिक एडिशनल एसपी के तबादले किए थे.
राज्य गठन के बाद शायद यह पहली बार है कि किन्हीं तबादलों को लेकर सरकार ने कैविएट लगाया है.
ट्रांसफर आदेश के खिलाफ कई एडिशनल एसपी ने हाईकोर्ट में स्टे के लिए अपील की है. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मुख्यालय सक्रिय है.
कैविएट, मतलब है किसी व्यक्ति को पहले से ही सावधान करना. इसमें सिविल मामलों मुकदमा कोर्ट पहुंचने पर प्रतिवादी को समन जारी होता है.
छत्तीसगढ़ के मामले में कैविएट का अर्थ है कि कोर्ट में कोई भी पुलिस अधिकारी ट्रांसफर के खिलाफ पहुंचता है तो PHQ को सूचित किया जाएगा.
कैविएट एक सावधानी या चेतावनी जिसमें अदालत को नोटिस दिया जाता है कि वह कैविएट दाखिल करने वाले पक्ष को नोटिस दिए बिना कोई सुनवाई न करें.
ट्रेन्डिंग फोटोज़