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Noida Traffic Rules Expressway: नोएडा एक्सप्रेसवे, जो रोजाना लगभग 8 से 10 लाख गाड़ियों का आवागमन करता है, अक्सर ट्रैफिक जाम का शिकार होता है. यह समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस जाम की समस्या को हल करने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कुछ नए नियम लागू किए हैं.
अधिनियम की धारा 201 के तहत लगेगा जुर्माना
नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक को सुचारू बनाना और गाड़ियों की देखभाल को बढ़ावा देना है. यदि कोई गाड़ी एक्सप्रेसवे पर खराब होती है और ट्रैफिक में बाधा डालती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह नियम वर्तमान में केवल कमर्शियल गाड़ियों पर लागू हैं, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जल्द ही यह सभी प्रकार की गाड़ियों पर लागू होंगे. नए नियमों के तहत, ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत जुर्माना लगा सकती है. यह जुर्माना 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक हो सकता है. ट्रैफिक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, लखन सिंह यादव ने बताया कि यह नियम कमर्शियल गाड़ी मालिकों को जागरूक करने के लिए हैं ताकि वे अपनी गाड़ियों की उचित देखभाल करें.
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एक्सप्रेसवे पर खराब होकर ट्रैफिक में रुकावट डालती हैं गाड़ियां
कमर्शियल गाड़ियों में बस, ट्रक, डीसीएम और ओवरलोडिंग गाड़ियां शामिल हैं. यह नियम उन गाड़ियों पर भी लागू होंगे जो एक्सप्रेसवे पर खराब होकर ट्रैफिक में रुकावट डालती हैं. यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राइवेट गाड़ियों पर भी जल्द ही जुर्माना लगाया जाएगा. नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की समस्या मुख्यतः डीएनडी फ्लाईओवर, चिल्ला बॉर्डर और प्रेरणा स्टील जैसे स्थानों पर अधिक होती है. पिछले सात दिनों में, ट्रैफिक पुलिस ने खराब होने के कारण 22 गाड़ियों को जब्त किया और लगभग 210 गाड़ियों के चालान काटे गए.
ग्रेटर नोएडा के निवासी कृष्णा कुमार शर्मा ने नए नियमों की सराहना की है. उनका मानना है कि यह पहल नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक में होने वाली बेवजह रुकावट को कम करने में मदद करेगी. वहीं, अनिल कुमार मार चेतीवाल जैसे कुछ निवासियों का कहना है कि इमरजेंसी स्थितियों में गाड़ियों पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए. नए नियम यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के और भारी वाहनों के लिए नई गति सीमा की घोषणा के लगभग 2 महीने बाद आए हैं. यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 100 किमी/घंटा से घटाकर 75 किमी/घंटा कर दी गई है. भारी वाहनों के लिए, गति सीमा 80 किमी/घंटा से घटाकर 60 किमी/घंटा कर दी गई है.