Haryana News: सोनीपत के घर में ब्लास्ट, पुलिस ने मकान मालिक को किया गिरफ्तार
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Haryana News: सोनीपत के घर में ब्लास्ट, पुलिस ने मकान मालिक को किया गिरफ्तार

Haryana News: मकान का सारा सामान देखते ही देखते जलकर राख हो गया. पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया. बताया गया है कि मकान मालिक ने सल्फर और पोटेशियम जैसे ज्वलनशील पदार्थों को रखा था, जिसने आग पकड़ ली. 

Haryana News: सोनीपत के घर में ब्लास्ट, पुलिस ने मकान मालिक को किया गिरफ्तार

Haryana News: सोनीपत के शांति विहार इलाके में उस समय सनसनी फैल गई. जब एक मकान से धमाके के साथ मकान का सारा सामान बाहर आ गया और देखते ही देखते सामान जल कर राख हो गया, जैसे ही मकान में धमाका हुआ तो इसकी सूचना सोनीपत पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में  गंभीरता से जुट गई, पुलिस के साथ-साथ बम निरोधक दस्ता टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने इरफान नाम के मकान मालिक को धर दबोचा है और उससे पूछताछ की जा रही है.

सोनीपत की साईं मंदिर के सामने शांति विहार का इलाका है और इस इलाके से ही सोनीपत के मुख्य शिक्षण संस्थान लिटिल एंजल स्कूल की तरफ रास्ता जाता है. इसी शांति विहार के एक मकान में इरफान नाम के एक शख्स ने काफी मात्रा में गंधक पोटेशियम जमा किया हुआ था, लेकिन देर रात इस ज्वलनशील पदार्थ में अचानक धमाका हुआ और घर में रखा सारा सामान आग की चपेट में आते हुए गली में आ गिरा, गनीमत ये रही कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ना तो मकान में कोई मौजूद था और ना ही गली से कोई गुजर रहा था.

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धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई, जैसे ही इस धमाके की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस के साथ-साथ बम निरोधक दस्ता टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई और इरफान नाम के मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि शांति विहार में एक मकान में बम धमाका हुआ है, जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे.

उन्होंने आगे बताया कि मकान में गंधक (सल्फर) और पोटेशियम नाम का एक ज्वलनशील पदार्थ रखा था, जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते धमाका हुआ और सारा सामान जल गया है. मौके पर एफएसएल और बम निरोधक दस्ता को भी बुलाया गया. हमने इरफान नाम के मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. भारतीय दंड संहिता 285 और इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट की गई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

(इनपुटः सुनिल कुमार)

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