Mukhtar Ansari: तीन दशक बाद आया अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा
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Mukhtar Ansari: तीन दशक बाद आया अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा

Awadhesh Rai Hatyakand: कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड के तीन दशक बाद कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सदा सुनाई है. 

Mukhtar Ansari: तीन दशक बाद आया अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा

Awadhesh Rai Hatyakand: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में आज वाराणसी के MP-MLA कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बांदा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को लगभग 3 दशक बाद अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 

1991 में हुई थी हत्या 
3 अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के बाहर कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई के साथ खड़े थे. तभी वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अवधेश राय की मौत हो गई है. हत्याकांड के बाद अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश नाइक सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. 

अलग-अलग कोर्ट में चला मामला
अवधेश राय हत्याकांड का मामला वाराणसी कोर्ट से पहले कई अलग-अलग कोर्ट में चल चुका है. पहले इस मामले की सुनवाई बनारस की एडीजे कोर्ट में चल रही थी,  लेकिन 23 नवंबर 2007 को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के पास बम ब्लास्ट हो गया. इसके बाद एक आरोपी ने अपनी जान को खतरा बताया और कुछ दिनों तक इस मामले की सुनवाई पर रोक लगी रही. इसके बाद मामले की सुनवाई  विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के गठन होने पर इलाहाबाद में शुरू हुई. इसके बाद केवल मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामले की सुनवाई बनारस में एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई और अब इस मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. 

फर्जी एम्बुलेंस मामले में बढ़ेंगी मुश्किलें
अवधेश राय हत्याकांड मामले के साथ ही फर्जी एम्बुलेंस मामले में भी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा या हटेगा इस पर भी आज कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा. फर्जी एम्बुलेंस का मामला बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जिसमें मुख्तार और उसके 12 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.