Haryana Hindi News: अत्यधिक अतिक्रमण करने वाले कुछ व्यापारियों को नगरपालिका ने नोटिस भी जारी किए है. नगरपालिका चेयरमैन ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं शॉपिंग कॉम्पलेक्स के बरादमे हर हाल में खाली होने चाहिए.
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Mahendragarh News: हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है. हाईकोर्ट ने नगरपालिका को प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं. उसी के तहत नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त है. उसने शॉपिंग कॉम्पलैक्स के बरामदे खाली करवाने की भी पूरी तैयारी कर ली है.
अत्यधिक अतिक्रमण करने वाले कुछ व्यापारियों को नगरपालिका ने नोटिस भी जारी किए है. नगरपालिका चेयरमैन ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं शॉपिंग कॉम्पलेक्स के बरादमे हर हाल में खाली होने चाहिए.
नगरपालिका की इस कार्रवाई से व्यापारियों में रोष है. नगरपालिका का कहना है कि शॉपिंग कॉम्पलेक्स में बने बरामदे लोगों की आवाजाही और धूप एवं बारिश में खड़े रहने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन व्यापारियों ने कई सालों से इन पर अतिक्रमण किया हुआ है जोकि गलत है. वहीं व्यापारियों का कहना है कि नगरपालिका उनको नोटिस देकर परेशान कर रही है. सरकार की स्वामित्व योजना के तहत बरामदे दुकानदार खरीद सकते हैं और वो लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन नगरपालिका देने का तैयार नहीं है.
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शॉपिंग कॉम्पलैक्स व्यापारी रतनलाल ने कहा कि कुछ समय पहले शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर नगरपालिका में आए थे तो उस समय व्यापारियों ने नगरपालिका की शिकायत भी की थी कि दुकान के बाहर बने बरामदे की रजिस्ट्री स्वामित्व योजना के तहत नहीं कर रही. डायरेक्टर ने कहा था कि यह योजना के तहत वो पैसे भरकर बरामदे ले सकते हैं. 18 महीने से उन्होंने पोर्टल पर डाली हुई है, लेकिनअभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
शॉपिंग कॉम्पलैक्स व्यापारी रामबिलास ने कहा कि बरामदे खाली किसी सूरत में नहीं होने चाहिए. दुकानदारों को बरामदे से बाहर सामान नहीं रखना चाहिए. अगर कोई दुकान के बाहर सामान रखता है तो नगरपालिका उसको जब्त कर ले. वहीं व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी ने कहा कि यह सही है कि जब कॉम्पलेक्स बना था तो उस समय बरामदे लोगों की आवाजाही के लिए ही बने थे. अगर प्रेक्टिकल बात की जाए तो बरामदे दुकानदार के ही काम आता है. सरकार की स्वमातित्व योजना के नोटिफेकशन में यह लिखा हुआ है कि अगर पूरी लाइन के दुकानदार बरामदे खरीदने के लिए प्रस्ताव पास कर दें तो वो बरामदे नगरपालिका से खरीद सकते हैं. जब दुकानदार बरामदे लेने के लिए तैयार हैं तो उनको बरामदे दे देने चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार बरामदे से बाहर सामन रखे तो वह भी जब्त होना चाहिएय वो इसके भी खिलाफ हैं.
Input: Pradeep Sharma