Illegal Constructions: गुरुग्राम की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फोर्समेंट शाखा ने DLF फेज-3 के 600 मकानों को मूल स्थिति में लाने का आदेश जारी किया है. इन मकानों में अवैध निर्माण और कई स्थानों पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही थीं.
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Gurugram News: नए गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फोर्समेंट शाखा ने DLF फेज-3 के 600 मकानों को मूल स्थिति में लाने का आदेश जारी किया है. इससे पहले इन मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन मकान मालिकों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए. इन मकानों में अवैध निर्माण और कई स्थानों पर व्यावसायिक गतिविधिया चल रही थीं. विभाग ने अब इन मकानों को निर्धारित नियमों और उद्देश्य के अनुसार पुनः स्थापित करने का आदेश दिया है.
इस श्रेणी के हैं मकान
अगर अगले सात से 15 दिनों के भीतर मकानों को सुधारकर उनके मूल उद्देश्य और नियमों के अनुरूप नहीं किया गया, तो विभाग संबंधित अधिकारियों को सिफारिश करेगा कि इनकी आक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दी जाए, सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए, पानी और सीवर कनेक्शन काट दिए जाएं और रजिस्ट्री और पंजीकरण पर रोक लगाई जाए. यहां तक कि DLF फेज-3 में 2500 से अधिक मकानों को नियमों का उल्लंघन करने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें से अधिकतर मकान 60 वर्ग गज के EWS श्रेणी के हैं, जिनमें 7 से 8 मंजिलों तक के निर्माण शामिल हैं. इन मकानों में व्यावसायिक गतिविधियाँ जैसे पीजी, गेस्ट हाउस, शराब के ठेके, रेस्तरां, और जनरल स्टोर चलाए जा रहे हैं.
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इतने महिने के अंदर कार्रवाई होगी पूरी
इसके अलावा 500 से अधिक जनरल कैटगरी के मकानों में भी निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिनमें स्टिल्ट पार्किंग में कमरे बनाना, छत पर अवैध निर्माण, और अन्य नियमों का उल्लंघन शामिल है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद, विभाग ने मार्च के पहले सप्ताह तक सभी संबंधित नोटिस वाली इमारतों के लिए रिस्टोरेशन आदेश जारी करने का टारगेट रखा है, ताकि कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 महीने के अंदर कार्रवाई पूरी की जा सके.