अपाहिज युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा
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अपाहिज युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा

मानसिक व शारीरिक तौर पर अपाहिज युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद व 7000 रुपए के जुर्माने की सजा. जानें क्या था पूरा मामला

अपाहिज युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा

गगन रुखाया/फतेहाबाद: मानसिक व शारीरिक तौर पर अपाहिज युवती को जबरदस्ती खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 10 साल की कैद व 7000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक टोहना के एक गांव निवासी पीड़िता के भाई की शिकायत की आधार पर थाना सदर टोहाना के हिसार जिले के एक गाव निवासी राजबीर के खिलाफ IPC की धारा 376 एवं 365 के तहत मामला दर्ज किया था.

वहीं, पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता के भाई ने बताया था कि उसकी बहन मानसिक व शारीरिक तौर पर अपाहिज है. 19 फरवरी को वह घर के आस-पास ही थी, लेकिन वह हमें नहीं मिली. आरोपी राजबीर ने एक महिला व उसके लड़के को बताया कि यह लड़की खेतों में पड़ी है मुझे जल्दी है, उसे घर पर छोड़ आना. जब पीड़िता की माता ने देखा की लड़की के कपड़े फट्टे पड़े है तो उसकी माता खेतों में जाने लगी तो खेत में खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि उसे उसकी लड़की की चीखने की आवाज झोपड़ी के अंदर से सुनाई दी.

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उन्होंने आगे बताया कि जब वह पड़ोसियों को बुलाने गया तो देखा की लड़की को राजबीर वहां से ले जा रहा है. मामले की तफतीश के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पीड़िता को बैल बुग्गी में बिठकार खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया है.  अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी राजबीर को दुष्कर्म का दोषी ठहराया.

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