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Delhi Private School Admission: स्कूलों को फीस रिफंड के लिए 30 दिन, जानें Edudel के दिशा-निर्देश

Delhi School Admission: दिल्ली के नर्सरी, केजी, क्लास-1 के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है.इसकी पहली लिस्ट भी चुकी है और फीस भी जमा हो चुका है. ऐसे में कई पैरेंट्स कुछ कंप्लेन कर रहे हैं कि स्कूल छोड़ने पर फीस वापस देने में स्कूल क्यों आनाकानी कर रहा है.

फीस वापसी पर कन्फ्यूजन

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फीस वापसी पर कन्फ्यूजन

नर्सरी एडमिशन की पहली लिस्ट में चयनित बच्चों के लिए फीस को लेकर परिवारों में कन्फ्यूजन है. कुछ स्कूल एक महीने की फीस और कुछ क्वॉर्टर की फीस मांग रहे हैं, जबकि कुछ स्कूल फीस कैश में मांग रहे हैं, जिससे पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है.

सेकंड लिस्ट की तारीख

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सेकंड लिस्ट की तारीख

दिल्ली नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट 2 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी. पहली लिस्ट पर पैरंट्स 27 जनवरी तक आपत्ति उठा सकते हैं. दूसरी लिस्ट में अन्य बच्चों के लिए सीटें खुलने की संभावना है.

फीस रिफंड को लेकर उलझन

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फीस रिफंड को लेकर उलझन

स्कूल बदलने की स्थिति में कई पैरंट्स को फीस रिफंड के बारे में साफ जानकारी नहीं मिल रही है. कुछ स्कूल कह रहे हैं कि 1 महीने की फीस कटेगी, लेकिन इसकी सटीक जानकारी नहीं दी जा रही.

दिल्ली शिक्षा निदेशालय का नियम

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दिल्ली शिक्षा निदेशालय का नियम

अगर पैरंट्स एडमिशन के एक महीने के भीतर बच्चे को स्कूल से हटाते हैं, तो स्कूल को रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा 1 महीने की एडमिशन और ट्यूशन फीस रखकर बाकी फीस वापस करनी होगी. यह नियम दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स (DSEAR) के तहत लागू है.

पैरंट्स की शिकायतें

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पैरंट्स की शिकायतें

कई पैरंट्स का कहना है कि उन्हें फीस रिफंड और स्कूल बदलने के बारे में उचित जानकारी नहीं मिल रही है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट या गाइडलाइंस में भी इस मुद्दे पर कोई साफ जानकारी उपलब्ध नहीं है.