Bulldozer Action: गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई, DLF फेज-3 के 600 मकानों को नोटिस
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Bulldozer Action: गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई, DLF फेज-3 के 600 मकानों को नोटिस

Bulldozer Action: डीएलएफ फेज-तीन में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं. यहां कई मकानों में बिना अनुमति के पीजी, गेस्ट हाउस, शराब के ठेके, रेस्तरां और कॉरपोरेट ऑफिस संचालित हो रहे हैं. टाउन प्लानिंग विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में 2500 से अधिक मकानों को नियम उल्लंघन के लिए नोटिस दिया गया है.

 

Bulldozer Action: गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई, DLF फेज-3 के 600 मकानों को नोटिस

 

Gurugram News: गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-तीन में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग की इन्फोर्समेंट शाखा ने 600 मकान मालिकों को इमारत रिस्टोरेशन के नोटिस जारी किए हैं. इससे इलाके में हड़कंप मच गया है. इन मकानों को पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कड़ा कदम उठाया गया. नोटिस के अनुसार मकान मालिकों को सात से 15 दिन के भीतर इमारत को मूल स्थिति में बहाल करना होगा. ऐसा न करने पर आक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद्द करने, सीलिंग, पानी और सीवर कनेक्शन काटने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का आरोप
डीएलएफ फेज-तीन में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है. यहां कई मकानों में बिना अनुमति के पीजी, गेस्ट हाउस, शराब के ठेके, रेस्तरां और कॉरपोरेट ऑफिस चलाए जा रहे हैं. टाउन प्लानिंग विभाग के अनुसार अकेले इस क्षेत्र में 2500 से अधिक मकानों को नियम उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया है. इनमें से 80 प्रतिशत मकान ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं, जिनमें सात से आठ मंजिल तक अवैध निर्माण हुआ है.

भवन नियमों का खुला उल्लंघन
जनरल श्रेणी के मकानों में भी भवन निर्माण नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया है. कई मकानों में स्टिल्ट पार्किंग एरिया में कमरे बनाए गए हैं, आगे और पीछे के सेटबैक एरिया में अवैध निर्माण हुआ है. कुछ मकानों में छत पर भी अवैध निर्माण किया गया है.

हाई कोर्ट के आदेश पर सख्त कार्रवाई
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने मार्च के पहले सप्ताह तक सभी नोटिस वाली इमारतों को रिस्टोरेशन के आदेश देने का लक्ष्य रखा है. विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया के अनुसार जिन मकान मालिकों ने कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, उन्हें रिस्टोरेशन के आदेश जारी किए जा चुके हैं. यदि वे समय सीमा के भीतर इमारतों को मूल स्थिति में बहाल नहीं करते तो हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इलाके में दहशत का माहौल
इस कार्रवाई के बाद डीएलएफ फेज-तीन में दहशत का माहौल है. कई मकान मालिकों ने विभाग के आदेशों पर सवाल उठाए हैं और कुछ ने कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है.

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