आम आदमी पार्टी से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को गुरुवार 13 फरवरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. खबर अपडेट की जा रही है.
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Delhi News: आम आदमी पार्टी से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को गुरुवार 13 फरवरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व किया और एक कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करने में मदद की. इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. हाल ही में खान तीन दिन से फरार थे और उन्हें पुलिस के सामने नहीं आने के लिए खोजा जा रहा था.
जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का आरोप
दिल्ली पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में अमानतुल्लाह खान की तलाश कर रही हैं. उनके खिलाफ जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का आरोप है. इस हमले में एक भगोड़ा आरोपी शावेज खान को बचाने की कोशिश की गई थी, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था.
सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप
अमानतुल्लाह खान ने दावा किया है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस शावेज़ को पकड़ा था, वह जमानत पर था. उन्होंने कहा कि शावेज ने जमानत के कागजात दिखाए थे, लेकिन कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, वह भगोड़ा है. खान का कहना है कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला किया और शावेज को पुलिस के कब्जे से छुड़वाया. अमानतुल्लाह खान ने पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर खुद को फंसाए जाने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है. उनके घर पर दो बार नोटिस चस्पा किया गया है. पुलिस ने उन पर अपराधियों को भगाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं.
खान ने 12 फरवरी को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोग उन्हें झूठे मामले में फंसा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने इलाके में लगे अस्थायी पंपों के खराब होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे. इस तरह, अमानतुल्लाह खान की कहानी में कई मोड़ हैं, जो उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं.