Traffic Rules In Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. हालांकि, यह आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि वे नियमों का पालन करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान दें. अगर सभी लोग अपनी भूमिका निभाएंगे, तो दिल्ली को फिर से साफ और स्वस्थ बनाया जा सकता है.
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What are BS3 Petrol Vehicles: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-3 को फिर से लागू कर दिया है. यह नियम 29 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है और इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करना और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करना है. केंद्र सरकार ने भले ही 12 लाख तक टैक्स फ्री क्यों ना कर दिया हो, लेकिन कोई व्यक्ति नए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान करके सारा रुपया वसूल सकती है. इसलिए ध्यान दें अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे 20,000 रुपये तक का भारी चालान भरना पड़ सकता है.
ट्रैफिक नियमों में क्या बदलाव हुआ?
दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने GRAP स्टेज-3 के तहत कुछ नए कड़े नियम लागू किए हैं, जिनका पालन करना अब अनिवार्य होगा.
पुरानी गाड़ियों पर रोक: 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेंगी. यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो वाहन जब्त किया जा सकता है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
ऑड-ईवन योजना की वापसी: दिल्ली सरकार वाहनों की संख्या नियंत्रित करने के लिए फिर से ऑड-ईवन स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है. इस योजना के तहत, सम तिथि पर सम नंबर वाली गाड़ियां और विषम तिथि पर विषम नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी.
निर्माण कार्यों पर रोक: प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त पाबंदी लगाई गई है. अगर कोई कंपनी या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
डीजल जनरेटर पर बैन: दिल्ली में अब डीजल जनरेटर का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, कोई भी डीजल जनरेटर नहीं चला सकता.
हाईवे और सड़कों पर स्पेशल चेकिंग: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब 24x7 निगरानी कर रही है. रेड लाइट जंप करना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के सफर करना अब 10,000 से 20,000 रुपये तक का चालान दिला सकता है.
सरकार ने दिया कर राहत का तोहफा
जहां एक तरफ दिल्ली सरकार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगा रही है, वहीं आम जनता को राहत देने के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट की घोषणा की गई है. इससे मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
जनता को क्यों बरतनी चाहिए सावधानी?
दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. AQI (Air Quality Index) कई इलाकों में 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. यह खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
क्या करें और क्या न करें?
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