UK News: एफसीडीओ के सर्कुलर में कहा गया है, ‘भारत में बिना लाइसेंस के सैटेलाइट फोन और जीपीएस उपकरण रखना और उनका संचालन करना गैर कानूनी है, भले ही आप भारत से होकर किसी अन्य जगह की यात्रा कर रहे हों.’
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UK Warns own citizens: ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को भारत में सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है. लंदन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन सरकार ने भारत के लिए अपने यात्रा परामर्श को कुछ सप्ताह के भीतर दूसरी बार अपने सभी नागरिकों को चेतावनी देते हुए आगाह किया कि बिना लाइसेंस के भारत में सैटेलाइट फोन ले जाने या उसका इस्तेमाल करने पर उन पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उनकी गिरफ्तार हो सकती है.
एडवायजरी में क्या-क्या लिखा?
विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने भारत के लिए अपने परामर्श के 'सुरक्षा और संरक्षा' खंड की समीक्षा की, जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन के लोगों को भारत में अवैध रूप से ऐसे उपकरण लाने के लिए गिरफ्तार किया गया है. एफसीडीओ के सर्कुलर में कहा गया है, ‘भारत में बिना लाइसेंस के सैटेलाइट फोन और जीपीएस उपकरण रखना और उनका संचालन करना गैर कानूनी है, भले ही आप भारत से होकर किसी अन्य जगह की यात्रा कर रहे हों.’
एडवायजरी में कहा गया, ‘पाबंदी के अंतर्गत अन्य उपग्रह-सक्षम उपकरण भी आ सकते हैं, जिनमें साइकलिंग जीपीएस शामिल हैं. बिना अनुमति के इन उपकरणों को रखने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है या आपको गिरफ्तार किया जा सकता है तथा सामान को जब्त भी किया जा सकता है.’
भारत में सैटेलाइट फोन और जीपीएस उपकरण के इस्तेमाल पर पिछली अद्यतन सूचना दिसंबर के अंत में जारी की गई थी. एफसीडीओ का देश-आधारित परामर्श यात्रा पर मार्गदर्शन है, न कि सरकार द्वारा लगाया गया विनियमन. इसका उद्देश्य यात्रियों के लिए जोखिमों को चिह्नित करना है ताकि वे ‘सुविचारित निर्णय’ ले सकें और यदि सलाह की अनदेखी की जाती है, तो यात्रा बीमा अमान्य हो सकता है.
भारत के लिए एडवायजरी का बाकी हिस्सा अपरिवर्तित है, जिसमें वाघा को छोड़कर भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किमी के भीतर किसी भी प्रकार की यात्रा न करने की सलाह दी गई है. कश्मीर और मणिपुर को लेकर भी ब्रिटेन के नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी जारी रहेगी. (भाषा)