Patna News: 'पटना डीएम पर दर्ज हो FIR...', IAS चंद्रशेखर के खिलाफ CJM कोर्ट ने क्यों दिया ऐसा आदेश, जानें मामला
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Patna News: 'पटना डीएम पर दर्ज हो FIR...', IAS चंद्रशेखर के खिलाफ CJM कोर्ट ने क्यों दिया ऐसा आदेश, जानें मामला

Patna News: कोर्ट ने पटना के डीएम IAS चंद्रशेखर सिंह पर धारा 307, 149, 504, 506/34 के तहत मामला दर्ज करने को कहा है.

IAS चंद्रशेखर सिंह

Patna News: पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, सीजेएम कोर्ट ने शनिवार (26 अक्टूबर) को पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह एफआईआर पटना के गांधी मैदान थाने में आईपीसी की धारा 307, 149, 504 और 506/34 के तहत दर्ज की जाएगी. बता दें कि यह मामला साल 2023 का है, जब आम आदमी पार्टी के नेता बबलू कुमार के साथ मारपीट की गई थी. आप नेता बबलू प्रकाश ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. इसी मामले में कोर्ट ने पटना के डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

आप के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा ने बताया कि यह घटना पटना के गायघाट इलाके की है. यहां गरीब परिवारों के घरों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा था. राजेश सिन्हा ने बताया कि उनकी पार्टी के नेता बबलू प्रकाश ने गरीब परिवारों के पक्ष में डीएम से अपील की थी कि उन्हें कुछ समय दिया जाए. इसके बाद भी उनके साथ मारपीट की गई थी और उन्हें झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया था. राजेश सिन्हा ने कहा कि बबलू कुमार की अपील तो नहीं ही मानी गई उल्टा उन पर शारीरिक हमला किया गया.

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कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए राजेश सिन्हा ने कहा कि 17 महीने की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आज उन्हें न्याय मिला है. कोर्ट के फैसले पर बबलू प्रकाश ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है. एक न एक दिन न्याय होता ही है. प्रशासन ने मेरे साथ जो किया वह बिल्कुल अन्याय था. इस घटना ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन देश के न्यायप्रणाली और संविधान पर मुझे जो विश्वास था, वह आज और ज्यादा मजबूत हुआ है.

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