दूसरे राहुल गांधी न बन जाएं तेजस्वी यादव, आपराधिक मानहानि केस में अब 21 मई को सुनवाई
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दूसरे राहुल गांधी न बन जाएं तेजस्वी यादव, आपराधिक मानहानि केस में अब 21 मई को सुनवाई

मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सजा हो चुकी है और वे अपनी लोकसभा की सदस्यता के साथ-साथ दिल्ली स्थित आवास भी गंवा चुके हैं. अब इसी तरह के एक केस में गुजरात की अदालत में सोमवार को तेजस्वी यादव के मामले की सुनवाई हुई.

दूसरे राहुल गांधी न बन जाएं तेजस्वी यादव, आपराधिक मानहानि केस में अब 21 मई को सुनवाई

पटना: मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सजा हो चुकी है और वे अपनी लोकसभा की सदस्यता के साथ-साथ दिल्ली स्थित आवास भी गंवा चुके हैं. अब इसी तरह के एक केस में गुजरात की अदालत में सोमवार को तेजस्वी यादव के मामले की सुनवाई हुई. अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 मई को तय की है और माना जा रहा है कि उसी दिन कोर्ट मानहानि मामले पर फैसला ले सकता है. अगर मामला मानहानि का बना तो तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी हो सकता है. तेजस्वी यादव पर गुजरातियों को ठग बोलने का आरोप है और गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है.

राजद नेता और नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर कहा था, आज के हालात देखें तो देश में केवल गुजराती ठग होते हैं और उनकी ठगी को माफी कर दिया जाता है. तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था, एलआईसी और बैंकों का पैसा लेकर कोई भाग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा. 

तेजस्वी यादव के इस बयान के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने याचिका दायर की थी और सबूत के तौर पर तेजस्वी यादव का वह बयान पेन ड्राइव में कोर्ट में जमा भी किया है. हरेश मेहता के वकील ने यह जानकारी दी.

याचिका में कहा गया था कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा है. इस मामले में मेहता ने अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में 499 और 500 के तहत केस भी दर्ज कराया है. इस मामले में इसी महीने की एक तारीख को सुनवाई हुई थी. अब अगली सुनवाई 21 मई को होगी.

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