7 महीने की बच्ची का किडनैप, फिर रेप... दरिंदे को कोर्ट ने दी फांसी की सजा
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7 महीने की बच्ची का किडनैप, फिर रेप... दरिंदे को कोर्ट ने दी फांसी की सजा

West Bengal Crime News: कोलकाता की एक स्पेशल कोर्ट ने 7 महीने की बच्ची के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी के  75 दिन के भीतर दोषी करार दिया था. नाबालिगों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत इस अवधि में छठी बार मौत की सजा सुनाई गई है.

7 महीने की बच्ची का किडनैप, फिर रेप... दरिंदे को कोर्ट ने दी फांसी की सजा

Kolkata News: कोलकाता की एक स्पेशल पॉक्सो कोर्नेट मंगलवार को उत्तरी कोलकाता में सात महीने की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या की कोशिश के दोषी को फांसी की सजा सुनाई. बैंकशाल में सेक्सुअल हैरेसमेंट से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत ने सोमवार को व्यक्ति को शहर के बुरटोला इलाके से उसकी गिरफ्तारी के 75 दिन के भीतर बच्ची के किडनैप, रेप और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया.

बचाव पक्ष के वकील और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील की अंतिम दौर की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा की घोषणा की. सरकारी वकील ने यह तर्क देते हुए मृत्युदंड की प्रार्थना की कि अपराध ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ मामले की कैटेगरी में आता है. पश्चिम बंगाल की अदालतों में पिछले छह महीने में सातवीं बार मौत की सजा सुनाई गई है.

 नाबालिगों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत इस अवधि में छठी बार मौत की सजा सुनाई गई है. जस्टिस इंद्रिला मुखर्जी ने राजीव घोष को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (2), 140 (4), 137 (2) और 118 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मुजरिम करार दिया.

मुजरिम की 5 दिसंबर को हुई थी गिरफ्तारी
दोनों अधिनियमों की पहली और आखिरी धाराओं के तहत मुजरिम को अधिकतम सजा के रूप में फांसी की सजा का प्रावधान है. पिछले साल 30 नवंबर को अपराध करने वाले घोष को 5 दिसंबर की सुबह झारग्राम जिले के गोपीबल्लवपुर इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था.

40 दिन में पूरी हुई सुनवाई
पुलिस ने मामले में अपना पहला चार्जशीट 30 दिसंबर को दाखिल किया और कुछ दिन बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बिभास चटर्जी ने सोमवार को बताया कि सड़क किनारे झुग्गी में रहने वाली बच्ची का अभी यहां सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है. चटर्जी ने कहा कि 7 जनवरी को शुरू हुई सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने में महज 40 दिन लगे.  ( भाषा इनपुट के साथ )

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