Income Tax: 60 साल से कम है उम्र तो पुराने टैक्स रिजीम में लगेगा इतना भारी टैक्स, लोगों को जानना बेहद जरूरी
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Income Tax: 60 साल से कम है उम्र तो पुराने टैक्स रिजीम में लगेगा इतना भारी टैक्स, लोगों को जानना बेहद जरूरी

Income Tax Return: अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और पुराने टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे तो अलग टैक्स स्लैब लगेंगे. वहीं अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करेंगे तो आप पर अलग टैक्स स्लैब लगेंगे.

Income Tax: 60 साल से कम है उम्र तो पुराने टैक्स रिजीम में लगेगा इतना भारी टैक्स, लोगों को जानना बेहद जरूरी

Income Tax Return: देश में फिलहाल दो तरह की टैक्स व्यवस्था है. एक है पुराना टैक्स रिजीम और दूसरा है नया टैक्स रिजीम. नए टैक्स रिजीम के तहत लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की इनकम तक टैक्स छूट हासिल हो जाती है. हालांकि इस रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर लोगों को अन्य इंवेस्टमेंट पर कोई फायदा नहीं मिलता है. वहीं पुराने टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब कुछ अलग हैं लेकिन इसमें लोगों को इंवेस्टमेंट पर छूट भी हासिल होती है. ऐसे में आइए जानते हैं पुराने टैक्स रिजीम की कुछ खास बातें...

इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और पुराने टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे तो अलग टैक्स स्लैब लगेंगे. वहीं अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करेंगे तो आप पर अलग टैक्स स्लैब लगेंगे. 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब 2.5 लाख सालाना इनकम पर शून्य टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना इनकम पर  5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपये सालाना इनकम पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लागू होगा.

टैक्स स्लैब
वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करना है और उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है तो 3 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 5 लाख रुपये सालाना इनकम पर 5 फीसदी टैक्स, 5 से 10 लाख रुपये सालाना इनकम पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये सालाना से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.

इनकम टैक्स
वहीं अगर आपकी उम्र 80 साल से ऊपर है और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से आईटीआर दाखिल करना है तो आपको 5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये सालाना की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

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