वित्त मंत्रालय ने जीएसटीआर-1A फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है, जिससे टैक्सपेसर्य को बिक्री रिटर्न फॉर्म में बदलाव का ऑप्शन मिलेगा.
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ministry of finance: वित्त मंत्रालय ने जीएसटीआर-1A फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है, जिससे टैक्सपेसर्य को बिक्री रिटर्न फॉर्म में बदलाव का ऑप्शन मिलेगा. जीएसटी काउंसिल ने पिछले महीने टैक्सपेसर्य को टैक्स अवधि के लिए जीएसटीआर-1 फॉर्म में विवरण बदलाव करने और/या अतिरिक्त विवरण घोषित करने की सुविधा देने के लिए जीएसटीआर-1ए फॉर्म के जरिये एक नई वैकल्पिक सुविधा देने की सिफारिश की थी. हालांकि, उक्त टैक्स अवधि के लिए जीएसटीआर-3B में रिटर्न दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1ए दाखिल करना होगा.
वित्त मंत्रालय ने 10 जुलाई को जीएसटीआर-1ए फॉर्म को नोटिफाई किया. बिजनेस एडवाइजन कंपनी मूर सिंघी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रजत मोहन ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटीआर-1ए फॉर्म की वैकल्पिक सुविधा के साथ जीएसटी अनुपालन ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि की है. उन्होंने कहा, ‘समय पर सुधार की सुविधा प्रदान करके, फॉर्म जीएसटीआर-1A यह सुनिश्चित करता है कि सही कर देयता फॉर्म जीएसटीआर-3बी में स्वतः भर जाए, जिससे त्रुटियां कम होंगी और एक सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा.’
केपीएमजी के अप्रत्यक्ष कर प्रमुख एवं साझेदार अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटीआर-1 में सुधार की अनुमति देने के लिए प्रावधान करना एक स्वागत योग्य कदम है. इससे व्यवसायों के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच नियमित मिलान पर होने वाले अवांछित विवादों (खासकर अनजाने में होने वाली त्रुटियों) को रोकने में मदद मिलेगी. पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाता तिमाही के अंत के 13वें दिन के भीतर जीएसटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं, जबकि जीएसटीआर-3बी अगले महीने के 22वें तथा 24वें दिन के बीच दाखिल किया जाता है. (भाषा)