New Tax Slab: न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये या 12.75 लाख रुपये (सैलरीड क्लास) की आमदनी पर 60,000 रुपये का टैक्स बनता है . लेकिन यह पूरा राशि सेक्शन 87A में रिबेट मिलने के कारण माफ हो जाती है.
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New Tax Regime: बजट 2025 की घोषणा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां लक्ष्मी का जिक्र किया और अगले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे दी. फरवरी में घोषित न्यू टैक्स रिजीम में संशोधित टैक्स स्लैब और दरें पेश की गईं, जिससे 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. सैलरीड क्लास को यह लिमिट 12.75 लाख रुपये की होगी, क्योंकि उनके लिए 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होगा. यानी नौकरीपेशा को 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा.
25,000 की बजाय 60,000 की टैक्स रिबेट
हालांकि इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि कैपिटल गेन्स (Capital Gains) से होने वाली आमदनी पर छूट नहीं मिलेगी. उन पर अलग-अलग शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म टैक्स दर के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा. इस बदलाव के तहत टैक्स रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये या 12.75 लाख रुपये (सैलरीड क्लास) की आमदनी पर 60,000 रुपये का टैक्स बनता है . लेकिन यह पूरा राशि सेक्शन 87A में रिबेट मिलने के कारण माफ हो जाती है. यानी इस आमदनी पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा.
इनकम 12 लाख रुपये से ज्यादा होने पर?
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से एक रुपये ज्यादा है तो आपको टैक्स रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा और आपको नए टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा. हालांकि, सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव कर सैलरीड क्लास को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है. इसके तहत 75,000 रुपये का स्टैडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है, जिससे सभी टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी.
बजट 2025-26 के अनुसार नई टैक्स दरें
>> 4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
>> 4,00,001 से 8,00,000 रुपये 5%
>> 8,00,001 से 12,00,000 रुपये 10%
>> 12,00,001 से 16,00,000 रुपये 15%
>> 16,00,001 से 20,00,000 रुपये 20%
>> 20,00,001 से 24,00,000 रुपये 25%
>> 24,00,001 से अधिक आय पर 30%
टैक्स सेविंग का फायदा, कितना टैक्स बचेगा?
आपकी टैक्स सेविंग आपकी आमदनी के अनुसार तय होगी. सबसे ज्यादा फायदा 24 लाख रुपये की आमदनी पर मिलेगा. ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 24 लाख रुपये की इनकम पर 4.1 लाख रुपये का टैक्स बनता था. न्यू टैक्स रिजीम में यह घटकर 3 लाख रुपये रह गई है. यानी 24 लाख की आमदनी वालों को 1.1 लाख रुपये की सेविंग होगी. अगर आपकी आमदनी 24 लाख से अधिक है, तो टैक्स दरें 30% बनी रहेंगी और आपको 1.1 लाख रुपये की बचत लगातार मिलती रहेगी.
एक करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा
पहले किसी तरह का टैक्स नहीं देने की लिमिट 7 लाख रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने से करीब एक करोड़ टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी. पहले जिन लोगों को 20,000 से 80,000 रुपये तक का टैक्स देना पड़ता था, अब उनकी इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी. हालांकि, इस बदलाव से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये के रेवेन्यू का नुकसान होगा.
ओल्ड टैक्स रिजीम में बदलाव नहीं
अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हैं जो कि होम लोन या HRA छूट का फायदा उठाने वाले लोग चुनते हैं, तो टैक्स दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. अगर आपकी आमदनी 12 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा है तो सरकार ने मार्जिनल रिलीफ का प्रावधान किया है. इसका मकसद यह तय करना है कि 12 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को 12 लाख कमाने वालों की तुलना में कम नेट इनकम न मिले. उदाहरण के लिये यदि किसी की इनकम 12.10 लाख है, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से उसका इनकम टैक्स 61,500 रुपये होता है. लेकिन मामूली राहत के साथ इस टैक्सपेयर को केवल 10,000 रुपये का टैक्स देना होगा. यह ध्यान रखना जरूरी है कि सीमांत राहत करीब 12.75 लाख रुपये की आमदनी तक लिमिटेड है.