IRDA Insurance Cover: कारों के लिए 3 और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का बीमा कवच देने की तैयारी, ऐसा है इरडा का नया प्लान
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IRDA Insurance Cover: कारों के लिए 3 और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का बीमा कवच देने की तैयारी, ऐसा है इरडा का नया प्लान

Insurance News: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने 'मोटर थर्ड पार्टी बीमा (Motor Third Party Insurance) और स्वयं को हुई क्षति बीमा’ दोनों को कवच प्रदान करने वाले ‘दीर्घकालिक मोटर उत्पाद' (Long term Motor Product) पर एक बेहद खास मसौदा तैयार किया है.

IRDA Insurance Cover: कारों के लिए 3 और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का बीमा कवच देने की तैयारी, ऐसा है इरडा का नया प्लान

IRDA Insurance Cover Proposal: बीमा विनियामक संस्था इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority) ने कारों के लिए तीन साल और दोपहिया वाहनों (Two Wheelers) के लिए 5 साल का बीमा कवच देने का बुधवार को प्रस्ताव किया है. इस कवायद का मकसद सभी बीमा ग्राहकों को व्यापक विकल्प मुहैया कराना है.

इरडा का नया मसौदा

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने 'मोटर थर्ड पार्टी बीमा (Motor Third Party Insurance) और स्वयं को हुई क्षति बीमा’ दोनों को कवच प्रदान करने वाले ‘दीर्घकालिक मोटर उत्पाद' (Long term Motor Product) पर एक बेहद खास मसौदा तैयार किया है.

मंजूरी का इंतजार

इस नए और कारगर मसौदे में सभी सामान्य बीमाकर्ताओं को निजी कारों (Private Car) के संबंध में तीन साल की बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल की मोटर थर्ड पार्टी देयता कवच के साथ सह-टर्मिनस की पेशकश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है.

सुधारों की ओर इरडा

बीमा नियामक इरडा ने 25 नवंबर को  कई सुधारों को मंजूरी दी थी . इसमें बीमा कारोबार के लिए प्रवेश नियमों को आसान बनाना और ‘सॉल्वेंसी मार्जिन’ में कमी शामिल था . ताजा फैसले का मकसद देश में बीमा के प्रसार को बढ़ाना और 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को हासिल करना है. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने अपनी बोर्ड बैठक में निजी इक्विटी (पीई) फंड को बीमा कंपनियों में सीधे निवेश करने की अनुमति दी थी. वहीं नियामक ने अनुषंगी कंपनियों को बीमा कंपनियों का प्रवर्तक बनाने की अनुमति भी दी है.

इरडा ने एक बयान में कहा कि कोई इकाई जो चुकता पूंजी का 25% तक और सामूहिक रूप से सभी निवेशकों का 50% तक निवेश करती है, उसे बीमा कंपनियों में 'निवेशक' माना जाएगा. इससे अधिक निवेश करने वाले को ही 'प्रवर्तक' माना जाएगा.

पहले यह सीमा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 10% और सामूहिक रूप से सभी निवेशकों के लिए 25% थी.

(इनपुट: न्यूज़ एजेंसी भाषा के साथ) 

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