बैंक में हाफ पेंट पहनकर गया शख्स तो महिला कर्मचारियों ने उठाया कदम, जानिए क्या कहता है कानून
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बैंक में हाफ पेंट पहनकर गया शख्स तो महिला कर्मचारियों ने उठाया कदम, जानिए क्या कहता है कानून

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक अजीब घटना सामने आई है. यहां एक बैंक में हाफ पेंट पहनकर जाने पर नोटिस जारी हो गया है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या उस नोटिस पर अमल करना जरूरी है या नहीं?

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Baghpat Canara Bank: आपने अक्सर सड़क पर या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर लोगों हाफ पेंट या फिर कुछ कम कपड़ों में जरूर देखा होगा. आज इस मौके पर हम आप लोगों एक दिलचस्प वाक्ये के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल हाफ पैंट पहनकर आने वाले पुरुषों को बैंक में एंट्री नहीं दी जाएगी. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना है. उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक ऐसी ही घटना सामने आई है. जहां एक शख्स हाफ पेंट पहनकर बैंक गया था. जिसपर आपत्ति का इज़हार किया गया है. 

एक खबर के मुताबिक बैंक की ब्रांच मैनेजर अर्चना कुमारी ने 26 अगस्त को नोटिस करते हुए लिखा- बैंक के कई गाहक नौजवान हैं, जो हाफ पैंट पहनकर बैंक आते हैं. बैंक की ख्वातीन कर्मचारियों ने मैनेजर के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि हाफ पैंट उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है. इससे उन्हें काम करने में दिक्कत होती है. जिसके बाद ये फरमान जारी किया गया.

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हांलाकि अब सवाल ये है कि अगर बैंक ने कपड़ों को लेकर कोई पाबंदी लगाई है और नोटिस जारी कर दिया है, तो क्या गाहकों को इसे मानना जरूरी होगा? तो इसका जवाब आपको बता दें की नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि गाहक इस बात को मानें, क्योंकि ब्रांच मैनेजर का दायरा उसके कर्मचारियों तक है. वो मुलाज़मीन के लिए ड्रेस कोड तय कर सकते हैं, गाहको के लिए नहीं. हां अगर गाहक न्यूडिटी शो करते हैं, तो उनके खिलाफ ब्रांच मैनेजर लीगल एक्शन ले सकता है वरना ऐसा फरमान जारी नहीं किया जा सकता.

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अब चर्चा ये भी है की मैनेजर के इस फैसले के खिलाफ गाहक क्या कदम उठा सकते हैं. तो ऐसे फरमान से अगर कोई गाहक परेशान है तो गाहक ब्रांच मैनेजर के खिलाफ बैंक के जोनल ऑफिसर को लिखित शिकायत कर सकते हैं. अगर जोनल ऑफिसर ब्रांच मैनेजर के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो कस्टमर्स सीधे कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा-35 के तहत ब्रांच मैनेजर के खिलाफ शिकायत भी की जा सकती है.

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