पब्लिक प्लेस में पालतू कुत्तों से शौच करवाया तो खैर नहीं, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश
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पब्लिक प्लेस में पालतू कुत्तों से शौच करवाया तो खैर नहीं, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

. शिमला में पालतू कुत्तों से पब्लिक प्लेस में शौच करवाना अब लोगों को मंहगा पड़ सकता है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम शिमला ने शहर में कुत्तों को घुमाने और खुले में शौच करवाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है

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शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में जिन लोगों ने कुत्तों को पाला हुआ हैं, उनके लिए जरूर सूचना हैं. पालतू कुत्तों से पब्लिक प्लेस में शौच करवाना अब लोगों को मंहगा पड़ सकता है. 

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम शिमला ने शहर में कुत्तों को घुमाने और खुले में शौच करवाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. शिमला में पालतू कुत्तों से पब्लिक प्लेस में शौच करवाना अब लोगों को मंहगा पड़ सकता है. 

कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि शिमला शहर दिन चढ़ते ही बदबूदार होने लगता है जिसका मुख्य कारण गन्दी व अस्वास्थ्यकर शौचालय होना है. कोर्ट ने नगर निगम को इस बाबत भी कारगर कदम उठाने के आदेश दिए है.

नगर निगम के आयुक्त की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को सार्वजनिक स्थल पर शौच करवाते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति को उसे साफ करवाना होगा या उसे साफ कराने की कीमत अदा करनी होगी.

हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम क्षेत्र (Municipal corporation Shimla) के सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों द्वारा शौच करवाये जाने को नगर निगम अधिनियम और उपनियमों का उल्लंघन ठहराते हुए इसे रोकने के आदेश जारी (High court bans dogs defecation in Shimla) किए हैं. 

इस मामले में एक स्क्वाड का गठन करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यह स्क्वाड सुबह 6 से 9 बजे तक निगम परिधि के सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के मालिकों द्वारा पालतू कुत्तों से शौच करवाने पर नजर रखे और निगम कानूनों के तहत उन के खिलाफ उचित कार्रवाई करे. 

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