नई दिल्लीः पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब सूबे की विधायिका ने मंगलवार को पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया. पंजाब सूबे की विधायिका की ओर से पारित कानून में पतंग उड़ाने वालों और पतंग निर्माताओं के लिए कारावास की सजा की अवधि बढ़ाने और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
लाहौर में 2005 में लगाया गया था बैन
राज्य सरकार ने यह कदम दशकों पुराने वसंत त्योहार से पहले उठाया है. पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध सबसे पहले 2005 में सूबे की राजधानी लाहौर में लगाया गया था. उस समय पतंगबाजी के दौरान मांझे से कम से कम 11 लोग घायल हो गए थे. इस कानून के जरिये प्रतिबंध का दायरा लाहौर से बढ़ाकर अन्य शहरों तक किया जा रहा है.
वसंत के त्योहार से पहले लागू होगा कानून
नया कानून वसंत त्योहार से पहले सूबे में प्रभावी होगा जिसमें पतंग उड़ाकर वसंत का स्वागत करने की परंपरा है. सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के विधायक मुजतबा शुजा-उर-रहमान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में विधेयक पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया.
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कानून में पांच साल की सजा का प्रावधान
विधेयक के मुताबिक, कानून का उल्लंघन कर पतंग उड़ाने पर तीन से पांच साल तक कारावास और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. रहमान ने कहा कि पतंग और मांझे के निर्माताओं को कानून के तहत सात साल तक कारावास और 50 लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
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