Rule Changes From Oct 1: आज से हुए देशभर में ये बड़े बदलाव, अब PAN कार्ड के लिए आधार की जरूरत नहीं

Rule changes from today: अक्टूबर का महीना चालू हो गया है और ऐसे में आज से कई बड़े बदलाव भी हुए हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए.  

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Oct 1, 2024, 01:46 PM IST
  • प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024
  • फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर टीडीएस
Rule Changes From Oct 1: आज से हुए देशभर में ये बड़े बदलाव, अब PAN कार्ड के लिए आधार की जरूरत नहीं

1 October financial changes: आयकर में कई महत्वपूर्ण बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं. जैसा कि केंद्रीय बजट 2024 में आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी), टीडीएस दरों और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 में संशोधन किए जाने को लेकर जानकारी दी गई थी. ऐसे में ये प्रस्तावित समायोजन अब वित्त विधेयक में पारित हो गए हैं. तो आइए जानते हैं इनसे क्या बदलाव हुआ है.

एक अक्टूबर से हुए बदलाव

प्रतिभूति लेनदेन कर (STT)
2024 के बजट में प्रतिभूतियों के वायदा और विकल्प (F&O) पर एसटीटी को क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ा दिया गया है. इसके अतिरिक्त, शेयर बायबैक से प्राप्त आय पर अब लाभार्थी स्तर पर कर लगाया जाएगा. वित्त विधेयक में पारित ये परिवर्तन 1 अक्टूबर, 2024 से लागू हो गए हैं.

आधार
पैन के दुरुपयोग और दोहराव को रोकने के लिए, 1 अक्टूबर से, आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन आईडी के उपयोग की अनुमति देने वाले प्रावधान के साथ ही आज से आईटीआर और पैन आवेदनों में आधार विवरण लागू नहीं होंगे.

शेयर बायबैक
1 अक्टूबर से शेयर बायबैक पर लाभांश के समान शेयरधारक स्तर पर कर लगाया जाएगा. इससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब पूंजीगत लाभ या हानि की गणना करते समय शेयरों की अधिग्रहण लागत को भी शामिल किया जाएगा.

फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर टीडीएस
1 अक्टूबर, 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित विशिष्ट केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड पर 10% स्रोत पर कर कटौती (TDS) लागू होगी. हालांकि, टीडीएस केवल तभी लागू होगा जब आय एक वर्ष में ₹ 10,000 से अधिक हो.

टीडीएस दरें
केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित टीडीएस दर में बदलाव को मंजूरी दी गई. धारा 19डीए, 194एच, 194-आईबी और 194एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है.

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा की है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024, 1 अक्टूबर से लागू होगी. इस योजना का उद्देश्य करदाताओं को 22 जुलाई, 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित अपीलों सहित चल रहे विवादों को हल करने की अनुमति देकर आयकर मुकदमेबाजी को कम करना है.

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