Banking Sector Draft guidelines released: सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र तक पहुंच को सुगम करने से संबंधित दिशानिर्देशों के मसौदे पर लोगों से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं ताकि बैंकिंग सेवाओं को दिव्यांगों समेत सभी लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सके.
दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग के नियमों के मसौदे में बैंकिंग क्षेत्र के भीतर भौतिक बुनियादी ढांचे, स्वचालित मशीनों, डिजिटल मंच और प्रशिक्षण पहल के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है.
इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो बैंकों के भीतर विविध क्षमताओं वाले व्यक्तियों का स्वागत और समायोजन कर सके. इसके मुताबिक, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जानकारी या सेवा काउंटर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हों.
इसमें व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं, छोटे कद के व्यक्तियों और देखने-सुनने में अक्षम लोगों के लिए प्रावधान शामिल हैं. दिशानिर्देशों में एटीएम और स्वयं-सहायता मशीनों के लिए पहुंच प्रावधानों का विस्तृत विवरण दिया गया है. इसके अलावा बैंकिंग वेबसाइट और डिजिटल दस्तावेजों को विकलांग उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाने के लिए तैयार किया किया जाना चाहिए. सरकार ने आम जनता और हितधारकों से प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर 20 अप्रैल तक प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए हैं.
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