सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों पर छपेगी नई चेतावनी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाए ये नियम

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पादों के लिए नई चेतावनी लिखने के लिए अधिसूचित किया है. ये संशोधित नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे और 12 महीने की अवधि के लिए वैध रहेंगे. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 29, 2022, 04:41 PM IST
  • तंबाकू उत्पादों पर लिखनी होगी नई चेतावनी
  • स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए नियम
सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों पर छपेगी नई चेतावनी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाए ये नियम

नई दिल्ली. जल्द ही तंबाकू से संबंधित सारे उत्पादों जैसे कि, सिगरेट, खैनी या इस तरह के अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर आपको जल्द ही एक नई चेतावनी देखने को मिल सकती है. बता दें कि, भारत में सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार तंबाकू वाले हर एक उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी लिखना जरूरी है. 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया अधिसूचित

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पादों के लिए नई चेतावनी लिखने के लिए अधिसूचित किया है. ये संशोधित नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे और 12 महीने की अवधि के लिए वैध रहेंगे. 

पैकेट पर लिखनी होगी ये चेतावनी

1 दिसंबर, 2022 को या उसके बाद निर्मित, आयात या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों जैसे कि, सिगरेट, खैनी या इस तरह के अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर चेतावनी के साथ 'तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनती है' लिखना होगा. 

Koo App
#HealthForAll #SayNOtoTobacco New Specified Health Warning on #Tobacco Products packs issued. https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1846046

- Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India (@mohfw_india) 29 July 2022

इसके अगले साल यानी एक दिसंबर 2023 को या उसके बाद निर्मित या आयातित अथवा पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी के साथ एक तस्वीर प्रदर्शित होगी. उस पर चेतावनी स्वरूप लिखा जाएगा, 'तंबाकू का सेवन करने वाले कम उम्र में मर जाते हैं.'

स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी छापना होगा जरूरी

सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पैकेटों में स्वास्थ्य को लेकर नई चेतावनियां छपी हुई हैं. 

मंत्रालय ने कहा कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित कारावास या जुर्माना है. 

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