मुंबईः महाराष्ट्र के एक मंत्री ने संकेत दिया है कि राज्य में ऐतिहासिक किलों के आसपास शराब पीने वालों को जुर्माना या जेल या दोनों सजा दी जा सकती है. सत्तारूढ़ शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किलों की पवित्रता बनाए रखने के संबंध में कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के प्रावधानों को पेश करने की योजना बनाई है.
मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी
सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सोमवार को विधानसभा में कहा, हम एक कानून लाएंगे जो तीन महीने की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान करेगा.उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय इस संदर्भ में कानून और न्यायपालिका और गृह मंत्रालयों के साथ चर्चा करेगा.
ये भी चेतावनी दी
इसके अलावा, मुनगंटीवार ने चेतावनी दी कि इन किलों के परिसर को खराब करने वाले या स्थानीय पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले विजिटर्स पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा.मुनगंटीवार ने कहा, हम इन सभी किलों की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू करेंगे. इन विरासत स्मारकों की पवित्रता को भंग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन मुखबिरों को भी पुरस्कृत किया जाएगा जो इन ऐतिहासिक संरचनाओं को खराब करने वालों के बारे में इनपुट प्रदान करेंगे.
महाराष्ट्र में करीब 450 किले
महाराष्ट्र में लगभग 450 किले हैं, जिनमें लगभग हर जिले में पहाड़ी किले, समुद्री किले, शहरी या ग्रामीण केंद्र, नदी-किनारे या जंगल आदि शामिल हैं.विभिन्न राजवंशों के विभिन्न भारतीय या विदेशी शासकों द्वारा निर्मित, इनमें से कुछ किलों के बारे में कहा जाता है कि वे छह शताब्दियों से अधिक पुराने हैं, और हालांकि कई खंडहर हैं, कुछ अभी भी उत्कृष्ट स्थिति में हैं.
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मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर आदि के नियमित टूरिज्म सर्किट में आने वाले कई लोकप्रिय किलों में राज्य और बाहर के लाखों पर्यटक आते हैं. इनमें से कुछ किलों में लोगों को पार्टियों के लिए शराब के स्टॉक ले जाते और खाली बोतलों को फेंकते हुए देखा गया है, जिससे पर्यावरण दूषित होता है, जो प्रस्तावित नए कानूनों के प्रभावी होने के बाद कम हो सकता है.
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