बांग्लादेश HC का अहम फैसला: बैन नहीं होगा इस्‍कॉन, लोगों को सुरक्षा दे सरकार
Advertisement
trendingNow12534913

बांग्लादेश HC का अहम फैसला: बैन नहीं होगा इस्‍कॉन, लोगों को सुरक्षा दे सरकार

Bangladesh Highcourt: बांग्‍लादेश हाईकोर्ट ने देश में इस्‍कॉन की गतिविधियों को बैन करने को लेकर अहम फैसला लिया है. कोर्ट ने देश में इस्‍कॉन को बैन करने से मना कर दिया है.

बांग्लादेश HC का अहम फैसला: बैन नहीं होगा इस्‍कॉन, लोगों को सुरक्षा दे सरकार

ISKCON in Bangladesh: बांग्‍लादेश में इस्‍कॉन के पुजारी चिन्‍मय दास की गिरफ्तारी के बाद से मचे बवाल के बाद से वहां के कट्टरपंथी इस्‍कॉन की गतिविधियों को बैन करने की मांग कर रहे थे. इस मामले पर बांग्‍लादेश के हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. इस मामले पर बांग्‍लादेश हाईकोर्ट ने स्‍वत: संज्ञान लिया था क्‍योंकि कोर्ट को बताया गया था कि सरकारी अधिकारी इस दिशा में काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश के हिंदू खतरे में: प्रेग्नेंट महिला को भी नहीं छोड़ा, एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल

इस्‍कॉन पर प्रतिबंध लगाने की थी मांग

सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद मोनिर उद्दीन ने बुधवार को हाई कोर्ट बेंच के सामने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) के बारे में कुछ अखबारों की रिपोर्ट रखी थीं और सरकार को इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करने की मांग रखी थी. साथ ही कहा था कि कोर्ट चैटोग्राम, रंगपुर और दिनाजपुर में धारा 144 लगाने के लिए स्वत: संज्ञान (स्वैच्छिक) लेकर आदेश दे.

यह भी पढ़ें: पाकिस्‍तानियों के लिए जी का जंजाल बनी कजिन मैरिज, बच्‍चों को हो रहीं खतरनाक बीमारियां

सरकार लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करे

कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन की हालिया गतिविधियों को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा था. गुरुवार को जब आगे की कार्यवाही शुरू हुई, तो अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के समक्ष जानकारी रखी.

द डेली स्टार ने कहा कि पीठ ने कहा है कि सरकार को कानून-व्यवस्था की स्थिति और बांग्लादेश के लोगों के जीवन और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के बारे में सतर्क रहना चाहिए. बेंच ने यह टिप्‍पणी अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर हक और उप अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असद उद्दीन द्वारा हाईकोर्ट की बेंच को यह सूचना देने के बाद की, जिसमें बताया गया था कि वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या और इस्कॉन की गतिविधियों के संबंध में 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही 33 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तारियां की गई हैं.

शिबचर में जबरन बंद कराया इस्‍कॉन सेंटर

उधर बांग्लादेश के शिबचर स्थित एक इस्कॉन सेंटर को जबरन बंद कराने की खबर भी सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्कॉन भक्तों को सेना के जवान एक वाहन में ले गए. साथ ही सेंटर को जबरन बंद कर दिया. इस मामले में इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'शिबचर बांग्लादेश में इस्कॉन नमहट्टा केंद्र को मुसलमानों ने जबरन बंद कर दिया. सेना आई और इस्कॉन भक्तों को एक वाहन में ले गई.'

बता दें कि बांग्‍लादेश में यूनुस सरकार के आने के बाद से हिंदुओं पर बेजा अत्‍याचार हो रहे हैं. ताजा हिंसा के मामले में एक हिंदू परिवार के 4 सदस्‍यों की हत्‍या कर दी गई, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है.

 

Trending news