Vishnu Jain On Gyanvapi Masjid: सुप्रीम कोर्ट की ओर से 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी के सर्वे पर अस्थाई रोक लगाए जाने के बाद अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पर टिक गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी से हाईकोर्ट जाने को कहा है. दोनों पक्ष अब हाईकोर्ट में अपनी दलील देंगे. इसके बाद कोर्ट के रुख पर आगे की कार्रवाई तय होगी. सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद मस्जिद कमेटी के वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी तैयार करने में जुट गए हैं. मुस्लिम पक्ष इंतजामिया कमेटी मंगलवार यानी आज हाईकोर्ट मेंअपनी याचिका दाखिल कर सकती है. तो वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने खुदाई वाले सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अगले एक हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होगी।