Muslim on Gyanvapi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. जिला अदालत का फैसला तुरंत से प्रभावी होगा. हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट में ASI की दलील थी कि सर्वे से ढांचे को नुकसान नहीं. सर्वे में खुदाई नहीं होगी. वहीं, मुस्लिम पक्ष को सर्वे से ढांचे के नुकसान की आशंका है. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद शुक्रवार से ज्ञानवापी का सर्वे फिर से शुरू होगा. इस फैसले को लेकर AIMPLB के Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahali का बड़ा बयान सामने आया है। जानें क्या कुछ कहा।