पर्यावरण मंत्रालय के Central Pollution Control Board यानी CPCB के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में 19 तरह के Single-Use Plastic प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लग जायेगा और इन्हे बेचने या रखने या फिर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह रोक होगी. लेकिन आज ढाई महीने के बाद भी ये आदेश कागज़ों में ही सिमट कर रह गया है. बैन के बावजूद ये Single Use प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आज भी जमकर इस्तेमाल हो रहे हैं.