UP News: बिना शुरुआती जांच के यूपी में व्यापारियों-उद्यमियों पर नहीं दर्ज होगी FIR, सीएम योगी का आदेश
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UP News: बिना शुरुआती जांच के यूपी में व्यापारियों-उद्यमियों पर नहीं दर्ज होगी FIR, सीएम योगी का आदेश

UP News : उत्तर प्रदेश में कारोबारियों और उद्यमियों के ऊपर कोई भी मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य है. कारोबारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने के खिलाफ सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है.

UP News: बिना शुरुआती जांच के यूपी में व्यापारियों-उद्यमियों पर नहीं दर्ज होगी FIR, सीएम योगी का आदेश

UP News: कारोबारियों को कई बार वित्तीय मामलों या आपसी कारोबार के दौरान पुलिस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है. लोग उद्यमियों पर झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं. ऐसे मामलों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है. उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश के कारोबारियों, व्यापारियों और उद्यमियों के ऊपर कोई भी मामला दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए. उद्यमियों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है. बताया जा रहा है कि उद्यमियों को परेशान करने की शिकायतें मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किया है. बताया जा रहा है उद्यमियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

फर्जी एफआइआर की बढ़ी संख्या
दरअसल कारोबारी एवं प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स को अक्सर फर्जी शिकायतों और एफआईआर का सामना करना पड़ता है. कई बार यहां तक देखा गया है कि लोग उत्पाद और सेवा हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके भूगतान की प्रक्रिया में खरीददार फर्जी शिकायतें लेकर थाने पहुंच जाते हैं. राज्य में कुछ लोग सिर्फ परेशान करने के मकसद से व्यापारियों और उद्यमियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा देते हैं. इसके बाद पुलिस की ओर से भी जांच के नाम पर परेशान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है. ढेर सारी शिकायतें मिलने पर अब पहले शुरुआती जांच कराए जाने की अनिवार्यता के आदेश यूपी सरकार की ओर से दिए गए हैं. माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद झूठी एफआइआर दर्ज कराने की शिकायतों में तेजी से कमी आएगी. इसके चलते ईमानदार उद्यमियों को राहत मिलेगी. 
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी
कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नसीहत देते हुए अपने एक निर्णय में कहा था कि अब किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर व्यापारियों और उद्यमियों के खिलाफ सीधे एफआइआर दर्ज नहीं कराई जा सकेगी. इसके बाद हाई कोर्ट के इस निर्देश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अहम और उद्यमियों के हित में निर्णय लिया है.

उल्लेखनीय है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार राज्य में निवेश का वातावरण बना रही है. इसमें सरकार को लगातार सफलता भी मिल रही है. ऐसे में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए झूठे आपराधिक मामलों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है.

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