Auraiya news: औरैया में 3 साल की मासूम के बलात्कार (Rape Case) के आरोपी को मंगलवार को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही इस घटना को दुर्लभतम कृत्या बताया है.
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गौरव श्रीवास्तव/औरैया: औरैया जिले के विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह आदेश दो साल पहले 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में दिया है. कोर्ट के इस फैसले को रेप के मामलों में नजीर बताया जा रहा है. वहीं, बच्ची के परिजन अपनी मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए दो सालो से पुलिस थाने से लेकर कोर्ट के चक्कर काट रहे थे.
यह है पूरा मामला
मामला बिधूना क्षेत्र के धनवाली गांव का है. यहां गांव के रहने वाले प्रेम नरेश पर आरोप था कि उसने 20 अक्टूबर 2021 को तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था. आरोपी बच्ची का पड़ोसी था. बताया जा रहा है आरोपी बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने जीजा के घर ले गया. यहीं उसने बच्ची का बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद बच्ची जब घर पहुंची तो उसने घरवालों को घटना के बारे में बताया. परिजन बच्ची की बात सुनकर हैरान रह गए. इसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस थाने में तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तभी से आरोपी जेल में था.
न्यायधीश मनराज सिंह ने सुनाया फैसला
दरअसल, दो साल से चल रही न्याय की लड़ाई में विशेष न्यायधीश पॉक्सो ऐक्ट मनराज सिंह ने फैसला सुनाया. इस मामले में शाशकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने इस घटना को दुर्लभ से दुर्लभतम कृत्य मानते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख के जुर्माने का भी आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद आरोपी को तत्काल इटावा जेल भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी शादी शुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. लोगों का कहना है कि कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई है जिससे ऐसी हैवानियत करने वाले हजार बार सोचें.