बता दें कि यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को जेल के बाहर का खाना और सुविधाएं देने के गाजीपुर की जिला अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. वर्तमान में माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद है. मुख्तार पर मऊ के अलावा अलग-अलग जिलों में गैंगस्टर एक्ट के 9 मामले समेत 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
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प्रयागराज: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को जेल में मिलने वाली सुविधाओं के खिलाफ दाखिल उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सोमवार को सुनवाई हुई.
कोर्ट में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने राज्य सरकार की निगरानी अर्जी की पोषणीयता पर सवाल उठाए है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को निगरानी अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने सरकारी वकील से निगरानी अर्जी की पोषणीयता को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकारी वकील को तीन दिन में जवाब दाखिल करने का समय दिया है. 9 जून को निगरानी याचिका पर अगली सुनवाई होगी.
बता दें कि यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को जेल के बाहर का खाना और सुविधाएं देने के गाजीपुर की जिला अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. वर्तमान में माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद है. मुख्तार पर मऊ के अलावा अलग-अलग जिलों में गैंगस्टर एक्ट के 9 मामले समेत 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
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