गुजरात: दुकानों के साथ IT और ITES इंडस्ट्रीज को भी मिली कारोबार की परमिशन, बस इन शर्तों का रखें ध्यान
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गुजरात: दुकानों के साथ IT और ITES इंडस्ट्रीज को भी मिली कारोबार की परमिशन, बस इन शर्तों का रखें ध्यान

गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने कुछ शर्तों के साथ IT और ITES इंडस्ट्रीज खोलने के लिए परमिशन दी है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने राज्य के सभी छोटे-बड़े दुकानदारों को रविवार 26 अप्रैल से व्यवसाय शुरू करने का आदेश दे दिया है. सीएम रूपाणी ने कुछ शर्तों के साथ IT और ITES इंडस्ट्रीज खोलने के लिए परमिशन दी है. केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के अनुरूप सीएम ने ये फैसला किया है.

  1. गुजरात में कल से खेलेंगी सभी दुकानें
  2. सीएम ने विभिन्न शर्तों पर दी दुकानें खोलने की परमिशन
  3. IT और ITES इंडस्ट्रीज को भी इन शर्तों पर दी कारोबार की परमिशन

दरअसल, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को एक सर्कुलर जारी कर सशर्त लॉकडाउन में सभी दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किए है. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है.

हालांकि ये नियम कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन इलाकों में लागू नहीं होगा. इसके अलावा नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आने वाली दुकानें भी इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगी. केंद्र सरकार ने अपने आदेशों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ दुकान खोलने की मंजूरी दी है. इस दौरान दुकान मालिकों और कर्मियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा का खास ख्याल रखने की बात सर्कुलर में कही गई है. शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है. 

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गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने भी इन्हीं शर्तों के मद्देनजर 26 अप्रैल से मार्केट वापस खोलने का आदेश पारित किया है. हालांकि सीएम रूपाणी ने प्रदेश में IT और ITES इंडस्ट्रीज को भी खोलने का सशर्त आदेश पारित किया है. इस आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहरी इलाकों में आने वाली इंडस्ट्रीज 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ वापस खुलने का निर्देश दिया गया है.

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