Pratapgar News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने तस्करी से अर्जित लगभग 1.71 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया है.
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Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(1) के तहत पुलिस ने तस्करी से अर्जित संपत्ति को फ्रीज किया है, जिसकी लगभग कीमत 1.71 करोड़ रुपये की है. इस कार्रवाई के तहत, तस्कर आमीर खां द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी से खरीदी गई संपत्तियां जब्त की गई, जिनमें 16 बीघा कृषि भूमि और एक स्कॉर्पियो कार शामिल हैं.
आरोपी आमीर खां, जो देवल्दी गांव का निवासी है, ने मादक पदार्थ तस्करी से भारी संपत्ति अर्जित की थी. एक विशेष जांच में, पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि आमीर खां ने अपनी पत्नी के नाम पर 16 बीघा कृषि भूमि और ससुर के नाम पर एक स्कॉर्पियो खरीदी थी. इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत 1.5 करोड़ रुपये और 21 लाख रुपये बताई जा रही है.
इस कार्रवाई का नेतृत्व बांसवाड़ा रेंज आईजी एस परिमला और एसपी विनीत कुमार बंसल ने किया. पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति की वित्तीय जांच के बाद, एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की. फ्रीजिंग आदेश को भारत सरकार की अधिकृत कंपीटेंट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) और एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली द्वारा मंजूरी दी गई. 28 नवंबर 2024 और 6 दिसंबर 2024 को अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया और 12 दिसंबर 2024 को फ्रीजिंग आदेश स्थायी रूप से अनुमोदित किया गया. इसके बाद, 27 दिसंबर को प्रतापगढ़ पुलिस ने आरोपित की संपत्ति को नियमानुसार फ्रीज कर दिया. एसपी बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्तियों की जब्ती की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी.
गौरतलब है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ(1) के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है. जिला पुलिस द्वारा तस्करों की प्रॉपर्टी को फ्रिज करने की यह छटी बड़ी कार्रवाई है. तत्कालीन एसपी अमित कुमार के समय में तस्कर कमल राणा की 7 करोड़ 51 लाख रुपए की सम्पत्ति, तस्कर पिता पुत्रों की विरावली और पीपलखूंट की चार करोड़ रुपए की सम्पत्ति और रठांजना थाना क्षेत्र के सांकरिया के रहने वाले तस्कर कमलेश शर्मा की भी तीन करोड़ रुपए की सम्पत्ति को पुलिस फ्रिज-कर कर चुकी है और आरोपी मोहम्मद हारून अजमेरी पुत्र मोहम्मद अजमेरी मुसलमान (41), निवासी बागलिया थाना हथुनिया की करीब ढाई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को फ्रिज पुलिस ने की थी. प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अबतक की गई छह कार्रवाइयों में करीब 21 करोड़ रुपए की सम्पत्ति को फ्रिज कर चुकी है.
प्रतापगढ़ के जिला बनने से पहले चित्तौडगढ़ जिला रहते समय में साल 2000 में जिले में प्रॉपर्टी फ्रीजिंग की पहली कार्रवाई हुई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी शांतिलाल और ईश्वरलाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और 29 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
रिपोर्टर- हितेष उपाध्याय
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