राजस्थान के विधायकों को मिलती है इतनी सैलरी, सुविधाओं का ब्यौरा जान कर उड़ जाएंगे होश
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राजस्थान के विधायकों को मिलती है इतनी सैलरी, सुविधाओं का ब्यौरा जान कर उड़ जाएंगे होश

Salary of Rajasthan Vidhayak : राजस्थान के विधायकों को सैलरी के अलावा भी कई सुविधाएं मिलती है. भत्ते, यात्रा, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन संबंधी सुविधाएं दी जाती है. प्रदेश के मौजूदा विधायकों को 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता हैं

राजस्थान के विधायकों को मिलती है इतनी सैलरी, सुविधाओं का ब्यौरा जान कर उड़ जाएंगे होश

Salary of Rajasthan Vidhayak : भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में जनता ही जनार्दन है. जनता के वोट के बदौलत जिन विधायकों को हम विधायक बनाते हैं उन्हें हमारे टैक्स से कितनी सैलरी और सुविधाएं मिलती है. राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा ऐसे में इस साल के अंत से पहले राजस्थान की जनता एक बार फिर अपने इलाके के विधायकों को चुनेगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मौजूदा विधायकों को कितनी सैलरी मिलती है और उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है. 

विधायकों की सैलरी
दरअसल राजस्थान के विधायकों को सैलरी के अलावा भी कई सुविधाएं मिलती है. भत्ते, यात्रा, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन संबंधी सुविधाएं दी जाती है. प्रदेश के मौजूदा विधायकों को 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता हैं जबकि 70 हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है. ये हर माह दी जाती है. 

विधायकों को किराया
प्रदेश के जिन विधायकों को  सरकारी आवास आवंटित नहीं है. वो जयपुर में अपने या किराये के घर सुविधा ले सकते हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करने पर 50 हजार रुपये प्रतिमाह गृह किराया भत्ता ले सकते हैं. इतना ही नहीं बल्कि सभी विधायकों को 2,500 हजार रुपये प्रतिमाह टेलिफोन भत्ता भी दिया जा रहा है.

इसके अलावा अगर विधानसभा के किसी सदय को  पदावधि के दौरान जिस स्थान पर विधान सभा का सत्र या उसकी किसी समिति की बैठक हो रही हो, वहां उपस्थित रहने की अवधि के दौरान राज्य के भीतर 2000 रुपये प्रतिदिन की दर से और राज्य के से बाहर 2500 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है. समिति की बैठकों के मामले में एक कैलेंडर माह में 15 दिवस तक की सीमा में दैनिक भत्ता देय है, लेकिन विधान सभा सत्र की बैठकों पर दिवस की पाबन्दी नहीं है. विधान सभा सत्र के तुरंत पहले दो दिवस एवं सत्र के बाद तुरंत एक दिवस तक की और किसी समिति की बैठकों से तुरन्त पहले और बाद में एक-एक दिवस तक की अवधि में या विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार विधान सभा सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य से संबंधित अन्य कोई कार्य करने के लिए इस प्रकार उपस्थित रहने के लिए भी विधान सभा सदस्य दैनिक भत्ता दिया जाता हैं.

देश के किसी भी कोने में जाने के मिलते हैं पैसे
विधानसभा के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाएं यही खत्म नहीं होती. विधायक और उस के साथ अगर कोई व्यक्ति हो तो, उन्हें ट्रेन, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में देश के किसी भी कोने में जाने की सुविधा दी जाती है. इसके लिए विधानसभा का सदस्य वित्तीय वर्ष में 3 लाख रुपये की सीमा तक किराये का पुनर्भरण प्राप्त कर सकता है. अगर किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की रकम 3 लाख रुपये से कम है तो शेष रकम, आगामी वित्तीय वर्ष या आगे के वर्षों में जोड़ी जाएगी और वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय ऐसी रकम का उपयोग कर सकता है. 

सदस्य द्वारा निजी वाहन से यात्रा करने पर 10 रुपये प्रति कि.मी. की दर से राशि दी जाती है. प्रत्येक सदस्य को एक पास दिया जाता है, जिससे वह और उसके साथ जाने वाला अन्य व्यक्ति राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा जिसमें डीलक्स और वातानुकूलित बसें भी सम्मिलित हैं, से किसी भी समय और किसी भी मार्ग पर जिस पर वे बसें चलती हों, निःशुल्क यात्रा करने का हकदार है.

विधायक को राजस्व विभाग की ओर से सचिवालयिक सहायक के रूप में वेतन शृंखला 1 से 9 तक का एक कार्मिक उपलब्ध करवाया जाएगा या विकल्प के रूप में सचिवालयिक सहायक के बदले सदस्य 30 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जिला पूल से एक माह में अधिकतम 15 दिन के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जाता है या वाहन नहीं लेने पर अधिकतम 15.000 रुपये प्रति माह जिला कलेक्टर कार्यालय से मिलता है. प्रत्येक सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र में एक साल में रुपये 5 करोड़ ( पांच करोड़ रुपये ) तक के जन उपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में भेज सकता है, जो अभिकरण की स्थापित प्रक्रियानुसार कार्यान्वित किए जाते हैं. यानि कुलमिलाकर विधायकों को उन्हें कार्यकाल के दौरान कई बड़ी सुविधाएं दी जाती है.

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