RAS Recruitment 2023: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर RPSC की ओर से जारी परीक्षा परिणाम और उत्तर कुंजी को सही मानते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.
Trending Photos
RAS Recruitment 2023: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर RPSC की ओर से जारी परीक्षा परिणाम और उत्तर कुंजी को सही मानते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा परिणाम और उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है. अदालत ने भर्ती की प्री परीक्षा की उत्तरकुंजी और परिणाम को सही मानते हुए जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कीर्ति पारीक और अन्य की कुल 55 याचिकाओं पर दिए.
ये भी पढ़ें- Jaipur: खैरथल में 40 करोड़ का विवादित टैंडर रद्द, लेकिन दोषी इंजीनियर्स पर कब होगी कार्रवाई
बता दें कि याचिकाओं में आरपीएससी की ओर से 20 अक्टूबर, 2023 को जारी किए परिणाम और उत्तरकुंजी को चुनौती दी थी. प्रार्थी अभ्यर्थियों ने याचिकाओं में कहा था कि. आरपीएससी (RPSC) ने 28 जून 2023 को आरएएस और अधीनस्थ सेवा के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें प्रार्थी अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था. प्री परीक्षा एक अक्टूबर को हुई और उसी दिन उत्तरकुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से प्रश्न-उत्तरों पर आपत्तियां देने के लिए कहा. जिस पर प्रार्थियों ने 17 विवादित प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन आरपीएससी ने उनकी आपत्तियों का सही तरीके से निस्तारण किए बिना 20 अक्टूबर को प्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया.
इस दौरान एक्सपर्ट की रिपोर्ट को अपनी साइट पर अपलोड नहीं किया गया. प्री परीक्षा परिणाम व उत्तरकुंजी को प्रार्थियों ने चुनौती देते हुए कहा कि उनके उत्तर मान्यता प्राप्त किताबों के अनुसार सही थे, लेकिन उन्हें सही नहीं माना गया. इसलिए विवादित प्रश्न-उत्तरों के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उनका सही परीक्षण किया जाए और उन्हें भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
ये भी पढ़ें- Jaipur Fire: जयपुर अग्निकांड में 3 बच्चों सहित 5 लोग जिंदा जले, बिहार के मोतिहारी जिले से था परिवार