Rajasthan News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर जांच करने के आदेश दिए हैं,अब ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें.इसके बाद अब अदालत ने गलता गेट थाना पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
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Rajasthan News: महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-14, महानगर-द्वितीय ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी की ओर से राष्ट्रपति मुर्मु के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में गलता गेट थाना पुलिस को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करने को कहा है. अदालत ने यह आदेश विनोद कुमार उर्फ विजय कलंदर के परिवाद पर दिए.
परिवादी की ओर से अगस्त, 2022 में पेश परिवाद में कहा गया की 27 जुलाई, 2022 को अधीर रंजन चौधरी ने टीवी चैनल के पत्रकारों से बातचीत में सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया.
आरोपी का यह कथन राष्ट्रपति के पद की गरिमा के प्रतिकूल होकर एक महिला के लिए अभद्र व अमर्यादित भाषा में आता है, इससे देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है. आरोपी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता हैं और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वयं महिला हैं,
ऐसे में आरोपी का कृत्य ज्यादा गंभीर हो जाता है. परिवादी ने समाचार पत्र में पढ़कर थाने में शिकायत दी,लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में परिवादी को अदालत में पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा.इसके बाद अब अदालत ने गलता गेट थाना पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
Reporter- Mahesh Pareek
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