Jaipur news: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व एएओ महेश चन्द्र गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और एसीबी की जांच लंबित है.
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Jaipur news: जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले की आरोपी दो ट्रेनी एसआई प्रभा विश्नोई व अंकिता सहित वीक्षक राजू मैट्रिक्स व दिनेश की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि पेपर लीक का मामला गंभीर है और ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दे सकते.
आरोपियों की ओर से जमानत याचिका में कहा कि उन्हें मामले में अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर आरोपी बनाया है और उनका पेपर लीक मामले से कोई संबंध नहीं है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.
इसके विरोध में विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाडी ने कहा कि आरोपी बीकानेर स्थित स्कूल से लीक हुए पेपर में शामिल रहे हैं. यह मामला गंभीर है और इसमें अनुसंधान जारी है. आरोपियों को जमानत देने से अनुसंधान प्रभावित होने की संभावना है इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसी तरह एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व एएओ महेश चन्द्र गुप्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और एसीबी की जांच लंबित है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.