Rajasthan Crime: पिता बनकर आया स्कूल, भीलवाड़ा से महाराष्ट्र ले जाकर नाबालिग से किया रेप
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2612186

Rajasthan Crime: पिता बनकर आया स्कूल, भीलवाड़ा से महाराष्ट्र ले जाकर नाबालिग से किया रेप

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा से एक हैरान कर देने वाला मामला आया, जहां आरोपी पहले पिता बनकर नाबालिग को स्कूल से ले गया. फिर उसको महाराष्ट्र ले जाकर रेप किया.

Rajasthan Crime

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा की विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने नाबालिग छात्रा को महाराष्ट्र ले जाकर रेप करने का आरोपी को 20 साल का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

प्रकरण के अनुसार, शाहपुरा पुलिस स्टेशन पर 20 सितंबर 2022 को एक परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसकी 15 साल की बेटी रोजाना की तरह स्कूल पढ़ने गई, जहां से आरोपित सुरेश खारोल, परिवादी की पुत्री का फर्जी पिता बनकर फर्जी हस्ताक्षर कर स्कूल स्टॉफ को भरोसे में लेने के बाद वह परिवादी की पुत्री को अपने साथ ले गया. 

परिवादी के माता-पिता ने पुत्री को आरोपित के साथ बाइक पर जाते देख लिया था. इसके चलते माता-पिता ने स्कूल जाकर पता किया तो जानकारी मिली कि उनकी नाबालिग बेटी को स्कूल से कोई सख्श उसका पिता बताकर अपने साथ ले गया था. 

पुलिस ने नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की. पुलिस ने नाबालिग को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के कन्नड़ बस स्टैंड से दस्तयाब किया. इसके बाद नाबालिग छात्रा ने अपने माता-पिता व पुलिस को बताया कि सुरेश खारोल स्कूल से उसके पिता के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ भीलवाड़ा ले गया. 

इसके बाद उसे नशीली चाय पिलाकर बेहोश करने के बाद महाराष्ट्र ले गया, जहां उसे आरोपित ने अपने दोस्त के कमरे में रखा और बलात्कार किया. पुलिस ने सुरेश खारोल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. 

प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने 29 दस्तावेज पेश करते हुए 23 गवाहों के बयान करवाकर आरोपित सुरेश पुत्र छोटू खारोल निवासी रघुनाथपुरा पर लगे आरोप सिद्ध किए. सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित को 20 वर्ष के कारावास और 95 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. 

Trending news