New Shop Act: दिन हो या रात कभी भी कर सकेंगे शॉपिंग! छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, जानिए नियम
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New Shop Act: दिन हो या रात कभी भी कर सकेंगे शॉपिंग! छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, जानिए नियम

New Shop and Establishment Act implemented in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में में दुकान एवं स्थापना के लिए नया कानून लागू कर दिया गया है. इसके तहत 10 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी. 

फाइल फोटो

New Shop and Establishment Act Chhattisgarh: छत्तीसढ़ सरकार ने पूरे राज्य में दुकान एवं स्थापना के लिए नया अधिनियम लागू कर दिया है. नए नियमों के तहत अब दुकानों व स्थापना का पंजीयन अब श्रम विभाग करेगा. इस अधिनियम के तहत दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं. हालांकि, इसको लेकर कुछ शर्तें भी हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा. आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ सकरा के नए दुकान और स्थापना एक्ट में क्या कुछ है.

जानिए किस पर लागू होगा यह कानून
दरअसल, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पूरे प्रदेश में दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है. यह नया अधिनियम  छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है. वहीं, पुराने अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है. नया कानून सिर्फ 10 या अधिक कर्मचारी वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा. 

छोटे कर्मचारियों को मिलेगी राहत
पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थी. पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन का कार्य नगरी निकाय द्वारा किया जाता था. अब श्रम विभाग द्वारा पंजीयन किया जाएगा. श्रम विभाग के मुताबिक, यह नया अधिनियम पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा. इस अधिनियम से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी.क्योंकि नया नियम केवल  10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा.

इन नियमों का करना होगा पालन
पुराने नियमों के मुताबिक, सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना जरुरी था. वहीं, नए नियम के मुताबिक, दुकानें अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं. हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि काम करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिले. नए कानून के तहत, कुछ विशेष सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को भी रात में काम करने दिया जाएगा.

नए नियम के तहत कराना होगा रजिस्ट्रेशन
नए नियमों के मुताबिक, इसके दायरे में आने वाले दुकान और स्थापनाओं को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन शुल्क कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी. नई व्यवस्था के तहत  न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा. पहले रजिस्ट्रेशन का शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था. श्रम विभाग के मुताबिक, नए कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन की प्रकिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी.

गौरतलब है कि 24 घंटे दुकानें खुलने से लोगों को शॉपिंग करने में आसानी होगी. हालांकि, रात में दुकान खोलने पर सुरक्षा कैसे होगी इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है. संभावना है कि इसके लिए विशेष व्यव्था बनाई जाएगी.

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