CG कैबिनेट का बड़ा फैसला; जनवरी तक होगी धान खरीदी, इन भर्तियों में मिलेगी 5 साल की छूट
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CG कैबिनेट का बड़ा फैसला; जनवरी तक होगी धान खरीदी, इन भर्तियों में मिलेगी 5 साल की छूट

CG news-छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णदेव साय की अध्यक्षता में चल रही बैठक खत्म हो गई है. इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. बैठक में बड़ा फैसला भर्तियों को लेकर लिया गया है, जिसमें सूबेदार, प्लाटून कमांडेंट जैसे पदों पर भर्ती में आयु सीमा को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है.

 

CG कैबिनेट का बड़ा फैसला;  जनवरी तक होगी धान खरीदी, इन भर्तियों में मिलेगी 5 साल की छूट

Cabinet meeting- छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि सूबेदार, प्लाटून कमांडेंट जैसे पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ एक बार के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का फैसला लिया गया है, अब अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति का अनुमोदन कैबिनेट ने किया है, वहीं इसबार धान खरीदी 14 नवम्बर से 31 जनवरी तक होगी. डाटा एंट्री ऑपरेटरों को महीने के भुगतान का फैसला लिया गया है. विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों को न्यायालय से 49 प्रकरणों को वापस लेने का फैसला हुआ है. इसके अलावा दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के  अनुकंपा नियुक्ति के पात्रों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का भी फैसला लिया गया है. 

डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को मिलेगा मानदेय 
मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को 18420 रूपए प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया है. इसके भुगतान के लिए राशि मार्कफेड को दी जाएगी.  

पात्र आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति 
मंत्रिपरिषद की बैठक में दिवंगत शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकम्पा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का फैसला लिया गया. इसके तहत ऐसे शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा के लिए पात्र हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार नियुक्ति दी जाएगी.

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अंत्येष्टि के लिए दी जाएगी राशि
फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि  लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया. जो लोकतंत्र सेनानी दिवंगत होंगे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी. उनके अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार की सहायता राशि दी जाएगी.

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