Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख समेत राशि के बारे में भी बताएं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नियत समय से पहले ही सारी जानकारियां कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं.
Trending Photos
SBI Submitted Affidavit: आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने को सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई चेयरमैन द्वारा हलफनामा दिया गया है जिसमें ोक्र्त ने पूरी डिटेल मांगी थी. अब इस मसले पर और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है. असल में 18 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख समेत राशि के बारे में भी बताएं.
सुप्रीम कोर्ट के उसे आदेश का पालन करते हुए एसबीआई ने कोर्ट के सामने सारी जानकारियां प्रस्तुत कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक SBI के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है. इसी कड़ी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नियत समय से पहले ही सारी जानकारियां कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं.
EC की वेबसाइट पर सार्वजनिक
फिलहाल अब बैंक ने जानकारी सार्वजनिक कर दी है कि किसने किस पार्टी को बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया. इसके अलावा यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अब सार्वजनिक हो गई है. चुनाव आयोग ने एक लिंक ट्वीट किया है जिसमें आप भी देख सकते हैं कि आंकड़ा क्या है.
In compliance of Hon’ble Supreme Court's directions, SBI has provided data pertaining to electoral bonds to ECI today ie March 21, 2024.
ECI has uploaded it on its website as received from SBI on “as is where is basis”. The data is available at this link https://t.co/VTYdeSKJmI— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) March 21, 2024
पूरा विवरण अब सार्वजनिक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक ने अब चुनावी बॉन्ड क्रेता का नाम, मूल्यवर्ग और विशिष्ट संख्या, बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टी का नाम और पार्टी के बैंक खाते के अंतिम चार अंक दिए हैं. साथ ही इस हलफनामे में यह भी बैंक की तरफ से कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड का कोई अन्य विवरण अब बैंक के पास नहीं है.