वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट मामले के आरोपी आतंकी वलीउल्लाह खान को मौत सजा सुनाई है. मामला गाजियाबाद की कोर्ट में था. कोर्ट ने वलीउल्लाह को दोषी ठहराया था. कोर्टन ने 6 जून को सजा सुनाने का फैसला किया था. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साल-2006 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था.
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गाजियाबाद: गाजियाबाद की कोर्ट ने वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषी आतंकी वलीउल्लाह खान को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 6 जून को सजा सुनाने का फैसला किया था. सीरियल ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साल-2006 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था. इस केस में आरोपी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की कोर्ट ने शनिवार को दोषी ठहराया गया था. गाजियाबाद के जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 2 मामलों में सजा का ऐलान किया गया है.
यूपी के वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आतंकी वलीउल्लाह खान को मौत की सजा सुनाई है. इसके अलावा वलीउल्लाह को एक दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा भी दी गई है.
गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने वाराणसी सीरियल बम धमाकों के आतंकवादी वलीउल्लाह खान को 4 जून को दोषी ठहराया था. दरअसल 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम धमाके हुए थे. धमाकों के बाद अफरातफरी मच गई थी. इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था. धमाकों में संकट मोचन मंदिर में 7 और कैंट स्टेशन पर 11 लोगों की मौत हुई थी और ब्लास्ट में 100 से अधिक घायल हो गए थे.
इस मामले में बम स्क्वॉयड ने कोर्ट को बताया था कि धमाका बहुत भयंकर था. इस मामले में 16 साल की सुनवाई के दौरान 121 गवाह पेश किए गए. बचाव पक्ष की ओर से वलीउल्लाह के परिवार ने भी गवाही दी थी. उसके माता-पिता और पत्नी ने बताया था कि उसे पुलिस ने प्रयागराज के फूलपुर स्थित एक मदरसे से पकड़ा था.
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