Delhi Hindi News: नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धारा-163 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू की गई है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसके आदेश दिए हैं.
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Delhi News: दिल्ली में कई जगहों पर BNS की धारा 163 लागू कर दी गई हैय यह धारा अगले 6 दिन के लिए लागू की गई है. नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धारा-163 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू की गई है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए. इस दौरान जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा.
BNS की धारा 163 क्यों लागू की गई
वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं. इसलिए BNS की धारा 163 लागू की गई है. पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है.
क्या है धारा 163?
बता दें कि इससे पहले धारा 144 लागू की जाती थी, लेकिन जब से कानूनों में बदलाव की गए हैं. इसकी जगह भारती न्याय सिहंता की धारा 163 ने ले ली है. BNS की धारा 163 के तहत पांच या उससे ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं. साथ ही किसी भी तरह की जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस और प्रदर्शन बिना किसी अनुमति नहीं हो सकता है