BPSC Re-Exam: आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है.
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पटनाः BPSC Re-Exam: बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य के केन्द्रों पर पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है. इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी थी. जिसे विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर इसका प्रकाशन एवं प्रसारण किया गया है. लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया है कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी, आर-पार की लड़ाई इत्यादि. इस तरह की हेडलाइन से यह भ्रान्ति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता. जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है.
इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है. जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है. आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों एवं नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता. आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य अकाट्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनर्परीक्षा कराने या न कराने का निर्णय लेता है.
उन्होंने आगे कहा कि जहां तक पूरे राज्य में एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा की पुनर्परीक्षा कराने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष न ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और न ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य / प्रमाण प्राप्त हुए हैं. जिसके आधार पर पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके.
इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केन्द्र, बापू परीक्षा परिसर, पटना के संबंध में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्ल्पि एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर इस केन्द्रों की पुनर्परीक्षा दिनांक 04.01.2025 को आयोजित करने का निर्णय आयोग की पूर्ण-पीठ की बैठक में दिनांक 19.12.2024 को लिया है. वर्णित स्थिति में राज्य के अन्य 911 केन्द्रों पर सम्मिलित परीक्षार्थियों के हितों को दृष्टिगत अन्य सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है.
परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानीपूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रख कर लिया है. वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित न हों और सावधान रहें.
इनपुट- राजेश कुमार
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