What is Waqf Board?: सीधे तौर पर वक्फ का मतलब दान करना होता है. कोई भी शख्स अपनी चल अचल संपत्ति दान कर सकता है. वक्फ की गई संपत्ति को अवाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसका कोई वारिस नहीं होता है. इन दिनों वक्फ शब्द सुर्खियों में है. हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली शहर की एक ईदगाह में गणेश पूजा की इजाजत दी थी. वक्फ बोर्ड का दावा था कि यह मुसलमानों की संपत्ति है लेकिन आदालत के मुताबिक यह ईदगाह वक्फ की संपत्ति के तौर पर दर्ज नहीं है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के नाम वक्फ की गई सम्पत्ति क्या होती है? जब कोई शख्स इस्लामिक तरीके से किसी चीज को दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है. कोई भी शख्स किसी भी चीज को को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर सकता है. यह घर, जमीन, इस्तेमाल की गई चीजों, किताबें, लाइब्रेरी हो सकती है. दान की हुई संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक नहीं रहता है. किसी भी संपत्ति को वक्फ करने का मकसद मकसद मुसलमानों या आम लोगों को फायदा पहुंचाना होता है. इस्लामिक धर्म के मुताबिक अगर किसी भी संपत्ति को दान कर दिया जाता है तो उस शख्स के मरने के बाद उसके परिवार वालों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता है.
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