Tahir Hussain Bail Plea: दिल्ली दंगों के मुल्जिम ताहिर हुसैन को आज जमानत नहीं मिल पाई है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को स्थगित कर दिया है. ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांग रहे हैं. वह AIMIM से दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं.
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Tahir Hussain Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है. असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है.
ताहिर को है जमानत का हक
इस मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों के दौरान भड़काने के इल्जाम में ताहिर हुसैन की चार साल से ज्यादा की कैद उसे नियमित जमानत का हकदार बनाती है. अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा, "मान लीजिए कि नियमित जमानत पर विचार करने का आधार बनता है, तो हमें उसे क्यों नहीं देना चाहिए? हम इस पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते." सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 जनवरी के लिए स्थगित कर दी और कहा कि "अंतरिम जमानत का वक्त खत्म हो रहा है" और दिल्ली पुलिस के वकील को तैयार होकर आना होगा.
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22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
ताहिर हुसैन को तत्काल राहत न देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम जमानत की उनकी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. जज मिथल की अगुवाई वाली पीठ समय की कमी की वजह से ताहिर हुसैन की खास इजाजत याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकी, लेकिन मामले को 22 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है. ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए."
नामांकन के लिए मिली थी जमानत
पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पैरोल दे दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हिरासत पैरोल पर बाहर रहने के दौरान ताहिर हुसैन को फोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी, नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेगा और मीडिया को खिताब नहीं करेगा. इसके अलावा, ताहिर हुसैन के परिवार के सदस्य मौजूद रह सकते हैं, लेकिन उन्हें नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें क्लिक करने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी.