Himachal Pradesh News: आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज के मामले में हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट के आदेशानुसार, IPS अधिकारी इल्मा अफरोज को बद्दी SP के रूप में ज्वॉइन करना होगा.
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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. IPS अधिकारी इल्मा अफरोज को बद्दी SP के रूप में ज्वॉइन करना होगा. हिमाचल सरकार 3 अधिकारियों का पैनल नहीं दे पाई. इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सुक्खू सरकार से SP बद्दी इल्मा अफरोज के लिए तीन IPS का पैनल मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से आज अदालत में पैनल नहीं दिया गया. याचिकाकर्ता के वकील आरएल चौधरी ने बताया कि सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा, अब यह मामला 28 फरवरी को सुना जाएगा.
बता दें, जिला बद्दी में इल्मा अफरोज की जगह अगला पुलिस अधीक्षक लगाया जाना था. हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार से तीन IPS अधिकारियों का पैनल मांगा था. ऐसे में अब जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की बैंच में मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी. इससे पहले हाइकोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल सरकार से मांगा था और कहा था कि वह खुद बद्दी के एसपी की तैनाती करेंगे.
इस मामले पर हाईकोर्ट ने इल्मा अफरोज के ट्रासंफर की रोक लगाई गई थी, वो मामला खत्म हो चुका है और जांच पूरी होने के बाद चालान पेश कर दिया गया है. ऐसे में सरकार एसपी का ट्रांसफर कर सकती है. इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं होंगे, तब तक एसपी बद्दी को हटाना नहीं जाना चाहिए था.
सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न की तरफ से दलील दी गई कि बहुत जल्द आईपीएस अफसरों का जनरल ट्रांसफर होना है. ऐसे में तीन अफसरों के नाम का पैनल कोर्ट में जाना संभव नहीं है. अनूप रतन के कहा कि हाइकोर्ट की ओर से मामले में डीजीपी से मांगे नोटिस में भी कहा है इल्मा अफरोज खुद ट्रांसफर चाह रही थीं.
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