सहकारिता विभाग के जरिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती,चयन प्रक्रिया, सेवा नियम 2022, को जारी कर दिया गया है. नए नियम साल 2008 में जारी सेवानियमों का स्थान लेंगे.
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Jaipur: सहकारिता विभाग के जरिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती,चयन प्रक्रिया, सेवा नियम 2022, को जारी कर दिया गया है. नए नियम साल 2008 में जारी सेवानियमों का स्थान लेंगे. नए नियमों में 10 जुलाई, 2017 के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था को समाप्त कर राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कर व्यवस्थापकों की भर्ती की जाएगी. जिसके बाद करीब 3 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पद अब सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे.
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इस बारें में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि पहले के नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. अब नए नियमों में इसका प्रावधान किया गया है जिससे पीड़ित परिवार को संबल मिल सके.
आगे उन्होंने बताया कि केंद्रीय सहकारी बैकों में बैंकिंग सहायक के पद पर होने वाली भर्ती में 20 प्रतिशत पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित रखें गए है ताकि व्यवस्थापकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, जिससे उनका अनुभव बैंकिंग में काम आएगा.
क्या रखी है क्वालिफिकेशन
इसके साथ ही सहकारिता मंत्री ने बताया कि, व्यवस्थापकों की सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती के लिए योग्यता को स्नातक रखा गया है तथा कृषि स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री धारक को वरीयता देकर परीक्षा में प्राप्त अंकों में 10 अंक बोनस के रूप में दिये जाएंगे. व्यवस्थापक के लिए कंम्प्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान अनिवार्य होगा. इसके लिए व्यक्ति के पास आरएससी आईटी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
कैसा होगा परीक्षा का खाका
व्यवस्थापक पद के लिए सहकार भर्ती बोर्ड के जरिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसमें सामान्य ज्ञान, क्वान्टीटेटिव एप्टीयूड, कम्प्यूटर, जनरल फाईनेंशियल अवेयरनेस, हिन्दी व अंग्रेजी के प्रश्न होंगे.
रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि, व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए जिस जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में रिक्त पद पर नियुक्ति होनी है. उन्होंने बताया कि व्यवस्थापकों के लिए संचित उपार्जित अवकाश को 120 से बढ़ाकर अधिकतम 240 दिवस किया गया है.
उन्होंने बताया कि 10 जुलाई, 2017 से पूर्व नियुक्त व्यवस्थापक/ सहायक व्यस्थापक का स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण किया जा रहा है. इसके आदेश जारी कर दिए गए है. यह स्क्रीनिंग केवल एक बार ही होगी. नए सेवा नियमों में स्क्रीनिंग को हटाकर परीक्षा से भर्ती की व्यवस्था की है.
अग्रवाल ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक के पद पर नियुक्ति संविदा के आधार पर विधि मान्य तरीके से की जाएगी. व्यवस्थापकों को समय पर पदोन्नति तथा 9, 18 व 27 के सेवाकाल पर वेतन श्रृंखला का प्रावधान भी किया गया है. भर्ती के लिए विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है.
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